मारपीट करने के मामले में तीन आरोपी बरी

Policeman did not wear the uniform, Three accused acquitted in assault case
मारपीट करने के मामले में तीन आरोपी बरी
पुलिसकर्मी ने नहीं पहनी थी वर्दी मारपीट करने के मामले में तीन आरोपी बरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने नशे की हालत में एक पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट करने के मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। क्योंकि ड्यूटी के समय पुलिस कांस्टेबल रुपेश दरेकर ने वर्दी नहीं पहनी थी। इसलिए आरोपी पुलिस कांस्टेबल दरेकर को पहचान नहीं पाए। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दरेकर 23 जून 2012 को खार इलाके में गस्त कर करे थे। तभी उन्होंने देखा की आरोपी एक बार के सामने झगड़ा कर रहे है। इस पर दरेकर अपने साथियों के साथ आरोपियों को छुड़ाने गए। तभी आरोपियो ने दरेकर को न सिर्फ सिर पर कांच फेककर मारा बल्कि उसके साथ गाली गलौच भी की। कांच फेक कर मारने के चलते दरेकर की बायी आंख में चोट लगी। इस घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और फिर जांच के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया गया। 

न्यायाधीश ने मामले  से जुड़े गवाहों के बयानों को सुनने को बाद कहा कि इस मामले में सिर्फ 6 पुलिस कर्मियों  को गवाह बनाया गया है। इस प्रकरण में किसी स्वतंत्र गवाह को पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा घटना के  समय पुलिस कांस्टेबल ने वर्दी भी नहीं पहनी थी। आरोपियों के पास यह जानने का कोई जरिया नहीं था कि दरेकर पुलिसकर्मी है और वह ड्यूटी पर तैनात हैं। इसलिए आरोपियों को बरी किया जाता है। जिन आरोपियों को इस मामले  से बरी किया गया है। उनके नाम मनोहर परब,नेल्सन जोश व साहिल सफले हैं। 

Created On :   22 Aug 2021 6:18 PM IST

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