क्लेम की राशि निकालने के लिए प्राचार्य ने ली रिश्वत, कमिश्नर ने किया निलंबित

Principal took bribe to extract claim amount, commissioner suspended
क्लेम की राशि निकालने के लिए प्राचार्य ने ली रिश्वत, कमिश्नर ने किया निलंबित
क्लेम की राशि निकालने के लिए प्राचार्य ने ली रिश्वत, कमिश्नर ने किया निलंबित

डिजिटल डेस्क, शहडोल। सहायक शिक्षक की मौत के बाद क्लेम निकालने के लिए रिश्वत लेने वाले शासकीय स्कूल भरेवा के प्राचार्य रवि कुमार मानिकपुरी को निलंबित कर दिया गया है। कमिश्नर शोभित जैन ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। उमरिया कलेक्टर ने जांच में प्राचार्य को दोषी पाया था। उन्होंने रिश्वत की राशि पीड़ित को वापस करा दी थी। इसके बाद कार्रवाई का प्रस्ताव कमिश्नर का भेजा गया था। कमिश्नर द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि प्राचार्य मानिकपुरी का यह कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम 3 के विपरीत है। इसलिए मानिकपुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय डीईओ कार्यालय उमरिया नियत किया गया है।

यह था पूरा मामला-
भरेवा संकुल के मुगवानी स्कूल के सहायक शिक्षक तीरथ प्रसाद चतुर्वेदी का पिछले साल नवंबर में निधन हो गया था। मृतक की पत्नी संध्या चतुर्वेदी को विभाग से कुल 10 लाख 47 हजार 148 रुपए का क्लेम मिलना था। संकुल केंद्र के प्राचार्य रवि कुमार मानिकपुरी ने इसके एवज में डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत मांगी। यह रिश्वत तीसरे व्यक्ति के माध्यम से ली गई। जब मामले की जानकारी उमरिया कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को हुई तो उन्होंने इसकी जांच कराई। प्राचार्य के दोषी पाए जाने पर तत्काल संध्या चतुर्वेदी के खाते में डेढ़ लाख रुपए वापस कराए और प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमिश्नर से अनशंसा की थी।  

इनकी रही संलिप्तता-
इस पूरे लेन देन में शासकीय स्कूल भरेवा के प्राचार्य रवि कुमार मानिकपुरी, स्कूल के लेखापाल रामधारी कोल एवं शासकीय स्कूल झाल विकासखंड मानपुर के सहायक शिक्षक अशोक कुमार द्विवेदी शामिल रहे। इतना ही नहीं पैसा लेने के बाद भी प्राचार्य रवि कुमार मानिकपुरी ने स्व. चतुर्वेदी का उपादान एवं पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला कोषालय उमरिया में प्रस्तुत नहीं किया था। कमिश्नर द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि प्राचार्य मानिकपुरी का यह कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम 3 के विपरीत है। इसलिए मानिकपुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय डीईओ कार्यालय उमरिया नियत किया गया है।

Created On :   30 April 2019 10:00 PM IST

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