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पूर्व गृहमंत्री देशमुख की सेहत के मद्देनजर जमानत आवेदन की सुनवाई में प्राथमिकता जरुरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार व सौ करोड़ रुपए की वसूली से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की सेहत के मद्देनजर उनके जमानत आवेदन पर प्राथमिकता से सुनवाई जरुरी है। देशमुख पर मुख्य रुप से गृहमंत्री रहते अपने पद व अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप है। पिछले दिनों विशेष अदालत ने 74 वर्षीय देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। विशेष अदालत के फैसले को देखमुख ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक के सामने देशमुख का जमानत आवेदन सुनवाई के लिए आया। वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने न्यायमूर्ति कर्णिक से शीघ्रता से इस मामले की सुनवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल (देशमुख) पिछले साल से जेल में बंद है। वहां उनका उपचार हो रहा है लेकिन वे कई बीमारियों से पीड़ित है। जिसके लिए लगातार उपचार व देखभाल की की जरुरत है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना जरुरी है।
वहीं सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने देशमुख की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जेल में देशमुख को जरुरत पड़ने पर उचित उपचार मिल रहा है। देशमुख की सेहत में लगातार बदलाव होता रहा है। उनकी सेहत स्थिर नहीं रहती है। जेल में देशमुख को जरुरी उपचार मिल रहा है।
संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति कर्णिक ने कहा कि प्रथम दृष्टया देशमुख की सेहत के मद्देनजर उनके जमानत आवेदन पर प्राथमिकता से सुनवाई की जरुरत नजर आ रही है। हम मेडिकल व मैरिट दोनों आधार पर देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई करेंगे। न्यायमूर्ति ने अब देशमुख के जमानत आवेदन पर 6 दिसंबर 2022 को सुनवाई रखी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने मनीलांडरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने देशमुख को अप्रैल 2022 को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। देशमुख फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है।
Created On :   2 Dec 2022 9:59 PM IST