निजी बिल्डर भी बनाकर बेच सकेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान

Private Builder will also be able to sell houses of Prime Minister housing scheme
निजी बिल्डर भी बनाकर बेच सकेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान
निजी बिल्डर भी बनाकर बेच सकेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब बिल्डरों को अपनी जमीन पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने और उसे बेचने की छूट दी गई है। सरकार ने यह योजना ग्रीन बेल्ट (कृषि जमीन) पर भी बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। ग्रीन बेल्ट में उक्त स्कीम तैयार की जाती है तो एक एफएसआई तक छूट मिलेगी, जबकि योजना में शामिल गृह प्रकल्पों को 2.5 एफएसआई मंजूर रहेगा। इसके अलावा मुद्रांक शुल्क में भी सुविधा प्रदान होगी। हालांकि सरकार की कुछ शर्तों के साथ उन्हें यह मंजूरी मिली है। सरकार से यह मंजूरी मिलने के बाद अब अधिकतर लोगों को इसका लाभ मिलने का अनुमान है।

जमीन का चयन म्हाडा और नागरी स्थानीय स्वराज्य संस्था-नियोजन प्राधिकरण करेगा
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 11 जनवरी 2018 के शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रकल्प लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रकल्प बनाने के लिए बिल्डर (विकासक) और जमीन का चयन म्हाडा और नागरी स्थानीय स्वराज्य संस्था-नियोजन प्राधिकरण के जरिए ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा करने का प्रावधान है। विकासक और जमीन चयन के लिए उन्हें निविदा प्रक्रिया अपनाना जरूरी था, लेकिन 11 जून 2018 के नए निर्णय अनुसार निविदा प्रक्रिया की अंतिम तिथि निश्चित न करते पात्र लाभार्थियों को घरकुल की मांग पूरी होने तक जमीन और बिल्डर की चयन प्रक्रिया निरंतर चालू रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें इच्छुक जमीन मालिक व बिल्डर अपनी जमीन से संबंधित प्रस्ताव सुविधा अनुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन पद्धति से स्थानीय स्वराज्य संस्था, म्हाडा अथवा राज्य सरकार के पास पेश कर सकते हैं।

मॉडल तैयार
केंद्र सरकार द्वारा घोषित सबके लिए घर 2022 संकल्पना पर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सार्वजनिक व निजी भागीवादी (पीपीपी) तत्व पर घरकुल बनाने के लिए निजी जमीन पर प्रतिकृति मॉडल तैयार किया गया है। इसमें यह योजना अब कृषि क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट) में भी क्रियान्वित की जा सकेगी। उक्त क्षेत्र में 1 एफएसआई (चटई क्षेत्र) लागू किया गया है। इस आवासीय प्रकल्प में निजी जमीन मालिक और विकासक अर्थात बिल्डर अपनी खुद की जगह पर प्रकल्प बना सकते हैं। 

ये होंगी शर्तें 
पीपीपी तत्व पर शासन निर्णय अनुसार पात्र प्रकल्प के 50 प्रतिशत घरकुल की कीमत म्हाडा के प्रचलित दर अनुसार निश्चित होगी। शेष 50 प्रतिशत घरकुल की कीमत तय करने की छूट बिल्डर को रहेगी।

ये मिलेंगी सुविधाएं
- आर्थिक दुर्बल घटक के साथ अल्प उत्पन्न गट के लाभार्थियों के गृह प्रकल्पों को नाप-जोख शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट। 
- आर्थिक दुर्बल घटक के साथ अल्प उत्पन्न गट के लाभार्थियों के पहले दस्त के लिए सिर्फ 1000 रुपए मुद्रांक शुल्क वसूला जाएगा। 
- लाभार्थियों को केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से कुल 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 
- योजना में शामिल गृह-प्रकल्पों को 2.5 एफएसआई (चटई क्षेत्र) ग्रीन बेल्ट छोड़कर मंजूरी मिलेगी।

Created On :   22 Jun 2018 5:52 PM IST

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