भीमा कोरेगांव-मराठा आरक्षण आंदोलन के 545 मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरु

Process to withdraw 545 cases of Bhima Koregaon-Maratha reservation movement
भीमा कोरेगांव-मराठा आरक्षण आंदोलन के 545 मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरु
भीमा कोरेगांव-मराठा आरक्षण आंदोलन के 545 मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरु

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार द्वारा राजनीतिक व सामाजिक आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने के फैसले के मद्देनजर मराठा आरक्षण और भीमाकोरेगांव हिंसा में दर्ज 545 मुकदमों के वापस लेने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। राज्य के गृह विभाग के 16 दिसंबर 2020 के फैसले के तहत 31 दिसंबर 2019 तक दर्ज राजनीतिक व सामाजिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों को मिलेगा। इस आंदोलन के दौरान दर्ज हुए 328 में से 320 मुकदमे वापस लिए जाएंगे। बाकी 8 मामलों में से पांच प्रलंबित हैं जबकि तीन मामलों में अ वर्ग समरी के लिए मामला कोर्ट में है। इसी तरह भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में दर्ज कुल 371 मामलों में से 225 मुकदमे वापस लिए जाएंगे।

नाणार-मेट्रोकार शेड के आंदोलनकारियों को भी मिलेगी राहत  

बाकी 143 मामलों में विधि व न्याय विभाग से अभिप्राय मांगा गया है और तीन मामलों में राज्य के पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी गई है। इस फैसले से नाणार परियोजना और आरे मेट्रो कारशेड आंदोलन में शामिल लोगों को भी राहत मिलेगी। इन दोनों आंदोलनों के दौरान दर्ज पांच मुकदमों में से तीन-तीन मुकदमे वापस लिए गए हैं।  

Created On :   18 Dec 2020 2:39 PM GMT

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