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सहायक अभियंता के खिलाफ आरोप-पत्र पर अंतिम आदेश पारित करने पर रोक
![Prohibition on passing final order on charge sheet against assistant engineer Prohibition on passing final order on charge sheet against assistant engineer](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2021/01/prohibition-on-passing-final-order-on-charge-sheet-against-assistant-engineer_730X365.jpg)
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उमरिया में कार्यरत सहायक अभियंता अरुणेन्द्र प्रसाद मौर्य के खिलाफ करेंट चार्ज पर कार्यरत मुख्य अभियंता द्वारा जारी आरोप-पत्र में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और अन्य से चार सप्ताह में जवाब माँगा है। याचिका में कहा गया है कि शहडोल रीजन में करेंट चार्ज पर कार्यरत मुख्य अभियंता डी. कुमार ने याचिकाकर्ता को विभागीय जाँच का आरोप-पत्र दिया है। अधिवक्ता विजय राघव सिंह ने कहा कि नियमों के अनुसार करेंट चार्ज पर मुख्य अभियंता का करेंट चार्ज सँभाल रहे अधिकारी द्वारा आरोप-पत्र नहीं दिया जा सकता है। एकल पीठ ने आरोप-पत्र में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है।
Created On :   21 Jan 2021 1:31 PM GMT