7 दिसंबर तक जमा करने होंगे जाति प्रमाणपत्र आवेदन के सबूत 

Proof of caste certificate application will have to be submitted by December 7
7 दिसंबर तक जमा करने होंगे जाति प्रमाणपत्र आवेदन के सबूत 
मतदान 7 दिसंबर तक जमा करने होंगे जाति प्रमाणपत्र आवेदन के सबूत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के 21 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए आरक्षित सीट के उम्मीदवारों को जाति प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए आवेदन संबंधित सबूत 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक जमा करना होगा। सोमवार को राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने यह जानकारी दी। मदान ने कहा कि उम्मीदवारों को जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के पास आवेदन करने संबंधी दस्तावेज और निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार स्वयं घोषित गारंटी पत्र देना होगा। इस पत्र में उम्मीदवारों को लिखना होगा कि वह निर्वाचित होने के दिन से 12 महीने के भीतर जाति प्रमाणपत्र जमा कर देंगे। मदान ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए आरक्षित सीट के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा कराना आवश्यक होता है। पर राज्य सरकार ने पिछले दिनों कानून में संशोधन किया है।  

राज्य सरकार ने कानून में किया है संशोधन 

राज्य सरकार ने सोमवार को एक अध्यादेश जारी करके संबंधित कानून में संशोधन किया है। इससे राज्य चुनाव आयोग की ओर से घोषित चुनावों और उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए 12 महीने की अवधि दी गई है। राज्य में भंडारा और गोंदिया जिला परिषद और उसके तहत आने वाली पंचायत समितियों के चुनाव और 4 हजार 554 ग्राम पंचयतों में रिक्त सीटों पर 7 हजार 130 सदस्य पद के लिए उपचुनाव के लिओए मतदान 21 दिसंबर को होगा। 


 

Created On :   6 Dec 2021 7:34 PM IST

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