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जन स्वास्थ्य योजना में हो सकेगा म्यूकर माइकोसिस बीमारी का इलाज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की महात्मा जोतिराव फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत सभी पात्रनागरिक अब सरकार द्वारा अंगीकृत अस्पतालों में म्यूकर माइकोसिस बीमारी का इलाज करा सकेंगे। मंगलवार को सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य में यह योजना 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी।इसके बाद समीक्षा करके योजना की अवधि विस्तार के बारे में फैसला किया जाएगा। सरकार के 23 मई 2020 के शासनादेश के अनुसार सभी सभी पात्र नागरिकों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। टोपे ने बताया कि म्यूकर माइकोसिस बीमारी के इलाज के लिए महात्मा जोतिराव फुले जन स्वास्थ्य योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सर्जिकल पैकेज 11 और मेडिकल पैकेज 8 उपलब्ध हैं। महात्मा जोतिराव फुले जन स्वास्थ्य योजना में प्रति परिवार हर साल 1.50 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा है। जबकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रति परिवार हर वर्ष 1.50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा है। इसके अलावा गारंटी के आधार पर 5 लाख रुपए तक बीमा सुरक्षा है। म्यूकर माइकोसिस बीमारी से पहले संबंधित पीड़ित व्यक्ति अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य पर इस बीमा सुरक्षा की कुछ राशि खर्च हो सकती है। इसलिए बीमा सुरक्षा की राशि से अधिक पैसे खर्च हुए होंगे तोराज्य राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसायटी से गारंटी के आधार पर खर्च उठाएगी।
मरीजों को मुफ्त में मिलेंगी दवाइयां
टोपे ने कहा कि म्यूकर माइकोसिस बीमारी के उपचार के लिए उपयोगी एंटिफंगल दवाइयां मंहगी हैं। इसलिए सरकार द्वारा अंगीकृत अस्पतालों में पात्र लाभार्थियों को मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पर जिला शल्य चिकित्सक के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी।उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अंगिकृत अस्पतालों के खर्च की प्रतिपूर्ति से पहले सभी बिन्दुओं पर जांच करनी पड़ेगी। उन्होंने यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सरकार की तिजोरी पर अनावश्यक भार न पड़े।
Created On :   18 May 2021 8:21 PM IST