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वैक्सीन बूस्टर डोज के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका, तत्काल सुनवाई से इंकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कोविड का टीका ले चुके लोगों को बूस्टर डोज देने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की बजाय याचिकाकर्ताओं को नियमित बेंच के सामने जाने को कहा है। इस विषय पर पेशे से वकील धृति कपाडिया व कुणाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मुख्य रुप से सरकार को अविलंब बूस्टर डोज को लेकर नीति तैयार करने व सभी नागरिकों को बूस्टर डोज की व्यवस्था करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सोमवार को अधिवक्ता धृति कपाडिया ने न्यायमूर्ति एए सैय्यद व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ के सामने इस याचिका का उल्लेख किया और निवेदन किया कि 10 जनवरी से बूस्टर डोज की शुरुआत की जाए। लोगों को बूस्टर डोज के बारे में जागरुक करना जरुरी है। इस पर खंडपीठ ने अधिवक्ता कपाडिया को कहा कि वे मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई के लिए जाए।
याचिका में कहा गया है कि कोरोना के टीके की प्रभावशीलता तीन महीने के अंतराल में खत्म हो जाती है। जिससे कोरोना के नए वैरियंट के संक्रमण के खतरे की संभावना बढ जाती है। इसलिए बूस्टर डोज समय की जरुरत बन चुका है। इसलिए जरुरी है कि बूस्टर डोज को लेकर केंद्र व राज्य सरकार और मुंबई महानगरपालिका नीति तैयार करे। विशेषज्ञ इस विषय पर ऐसी नीति बनाए जिसके दायरे में समाज के वर्ग के लोग आ सके।
Created On :   3 Jan 2022 9:39 PM IST