धनादेश अनादर मामले में आरोपी को सजा

Punishment for the accused in money order dishonor case
धनादेश अनादर मामले में आरोपी को सजा
मलकापुर धनादेश अनादर मामले में आरोपी को सजा

डिजिटल डेस्क, मलकापुर. यहां के प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस ए कुलकर्णी ने पैनेशियन इन्पेक्स विरूध्द मुकेश ऑइल इंडस्ट्रीज इस मामले में क्र ३९०/२०१४ इस मामल में आरोपी मुकेश एस. पुरोहित को दोषी ठहराते हुए धनादेश राशि पर ९ प्रतिशत ब्याज दाम से ब्याज समेत धनादेश की राशि वापिस करने के आदेश दिए एवं उक्त राशि यह नुकसान भरपाई के तौर पर शिकायतकर्ता कंपनी पैनेशियन इम्पकस प्रा लि इस कंपनी को देने के आदेश दिए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता कंपनी यह  रजिस्टर्ड कंपनी होकर इस कंपनी के कार्यालय कलकत्ता यहां है, उसी तरह कंपनी भी मलकापुर यहां कपास के  गठाण बनाने का व्यवसाय करते उसी तरह सरकी बिक्री का व्यवसाय करते है। आरेापी मुकेश ऑईल इंडस्ट्रीज खामगांव का प्रोपराइटर होकर आरोपी ने  शिकायतकर्ता कंपनी से सन २०१४  में समय समय पर उधारी पर सरकी का माल खरीदी किया था। उसी तरह उक्त उधारी के परतफेड के लिए शिकायतकर्ता कंपनी को धनादेश दिया था। उक्त धनादेश अनादारित होने के बाद शिकायतकर्ता कंपनी ने आरोपी को मलकापुर यहांके एड जी डी पाटिल के जरिए नोटीस देकर धनादेश राशि वापिस करने बाबत बताया था। लेकीन आरोपी ने मुदत के भीतर धनादेश की राशि वापिस की नहीं। जिस कारण मलकापुर न्यायालय में धारा १३८ नि ई एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले में सबुत के अंत तथा दोनो पक्ष का युक्तिवाद सुनने के बाद शिकायतकर्ता कंपनी व्दारा एड जी डी पाटिल मलकापुर ने किए  युक्तिवाद ग्राहय पकड़कर आरोपी को धनादेश की राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज दाम से जुर्माना सुनाकर पुरी राशि रू ११ लाख ७२  हजार ६५८ इतना जुर्माना एवं उक्त राशि यह  शिकायतकर्ता को नुकसान भरपाई के तौर पर देने का आदेश आज न्यायालय ने दिया है। शिकायतकर्ता की और से एड जी डी पाटिल ने काम देखा।

Created On :   30 March 2023 5:59 PM IST

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