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पिता पर दबाव डाल वसीयत बनाने वाले बेटे पर लगा एक लाख का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पिता पर दबाव बनाकर जबरन वसीयत बनवानेवाले बेटे पर बांबे हाईकोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगया है। बेटे ने वसीयत को प्रमाणित (प्रोबेट) किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दावा दायर किया था। जिस पर याचिकाकर्ता की बहनों ने सवाल उठाया था। सेना में नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद विदेश में नौकरी करनेवाले रुपेश शाह (परिवर्तित नाम) ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि पिता ने महानगर के बांद्रा इलाके में स्थिति अपना फ्लैट सिर्फ मेरे नाम पर किया था। और बहनों को कुछ रकम देने को कहा था। ऐसी वसीयत मुझे घर के भीतर एक बंद लिफाफे में मिली है। 20 मार्च 1980 को मेरे पिता का निधन हो गया था। शाह के दावे पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि जब शाह के पिता का निधन हुआ तो उस समय उसकी मां जीवित थी। ऐसे में शाह मृत्यू से पहले अपनी पत्नी व बेटियों को कुछ नहीं देकर जाएगे। इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि शाह के पिता के निधन के कुछ साल बाद मां का देहांत हुआ था।
वहीं विदेश में रहनेवाली शाह की बहनों ने हाईकोर्ट में पिता की ओर से की गई वसीयत पर संदेह व्यक्त किया था। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति आरडी धानुका ने कहा कि शाह ने पिता के निधन के 28 साल बाद यानी साल 2012 में प्रोबेट के लिए आवेदन दायर किया है। इसके अलावा शाह के पिता अपनी पत्नी व बेटियों के साथ अच्छे संबंध थे। फिर भी वे उनके लिए कुछ नहीं छोड़कर जाएगे। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह कहते हुए न्यायमूर्ति ने शाह के दावे को खारिज करते हुए उस पर एक लाख का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम बहनों को दो सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया।
Created On :   28 Jun 2019 8:19 PM IST