फिर सवालों में खाकी, रेप पीड़िता ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप

Question on khaki : Police beat rape victim in nagpur district
फिर सवालों में खाकी, रेप पीड़िता ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप
फिर सवालों में खाकी, रेप पीड़िता ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप

डिजिटल डेस्क,नागपुर। एक बार फिर खाकी पर सवालियां निशान लगा है। दरअसल एक रेप पीड़ित बालिका ने पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय खुद से मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस आयुक्त डा. के. व्यंकटेशम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हुडकेश्वर के थानेदार सुनील झावरे व मामले में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। 

पत्र परिषद में सह-पुलिस आयुक्त शिवाजी बोडखे ने कहा कि इस मामले की जांच करने का आदेश क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त एस. चैतन्य को दिया गया है। बालिका को पट्टे से पीटे जाने व मामले को रफा-दफा करने का प्रयास करने की हरकत और पुलिस की असंवेदनशीलता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोडखे ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलते ही 2 दिन में थानेदार झावरे व बालिका को बाजीराव पट्टे से पीटने वाले सिपाही के अलावा थाने के बाल संरक्षण अधिकारी व अन्य कर्मचारी दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी अपराध दर्ज किया जाएगा। मामले की जांच कर रहे उपायुक्त एस. चैतन्य खुद हुडकेश्वर थाने पहुंचे और 14 साल की पीड़िता से पूछताछ कर उसका बयान दर्ज किया। बालिका ने अपने बयान में पुलिस की सभी करतूत उजागर कर दी। 


रेप के आरोपी को 10 साल की जेल
वहीं 13 साल की मासूम छात्रा से दुष्कर्म के मामले में जिला कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। घटना करीब 4 साल पहले की है।  21 दिसंबर 2013 की दोपहर आरोपी सतीश प्रभाकर वानखेड़े ने प्रताप नगर क्षेत्र में 13 साल छात्रा को उसकी मां से मिलाने का झांसा देकर अपहरण कर लिया था। इस दौरान आरोपी छात्रा को काटोल तहसील के येनवा गांव ले गया। वहां दोस्त के घर में उसने मासूम से दुष्कर्म कया।मामला उजागर होने पर पीड़ित बालिका की मां ने इमामवाड़ा थाने में इसकी शिकायत की थी। घटना के बाद सतीश फरार हो गया था। घटना के दो दिन बाद 23 तारीख की रात को करीब 10 बजे पुलिस ने सतीश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। जांच अधिकारी एस.आर. खताडे ने जिला व सत्र न्यायाधीश विजय गायकवाड़ की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। 4 सालों तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी सतीश वानखेड़े को 10 साल सश्रम कारावास, 10 हजार रुपए आर्थिक दंड तथा दंड नहीं भरने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा की सजा सुनाई है। 

Created On :   5 Sep 2017 8:54 AM GMT

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