शिवडी कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी, आरएसएस के खिलाफ बयान का मामला

Rahul Gandhi will be present in Sewri court on statement against RSS
शिवडी कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी, आरएसएस के खिलाफ बयान का मामला
शिवडी कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी, आरएसएस के खिलाफ बयान का मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की शिवड़ी कोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेता सीताराम येचुरी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। दोनों नेताओं ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) पर टिप्पणी की थी। जिसको आधार बनाकर पेशे से वकील व आरएएसए कार्यकर्ता ध्रूतिमन जोशी ने कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी गुरुवार को कोर्ट में पेश होंगे। राहुल गांधी और सीताराम येचुरी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में आरएसएस का हाथ बताया था।

आरएसएस के कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने इन दोनों नेताओं पर आरएसएस को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई है। जहां दोनों नेताओं को उपस्थित रहने के कोर्ट ने निर्देश दिए है। अधिवक्ता जोशी ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि गांधी ने साल 2017 में पत्रकार लंकेश की हत्या के बाद संसद परिसर में मीडिया के सामने दिए गए बयान में राहुल ने कहा था कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलता है। उस पर या तो दबाव बनाया जाता है, पीटा जाता है अथवा उसकी हत्या कर दी जाती है। वहीं येचुरी ने कहा था कि आरएएस के लोग व उसकी विचारधारा ने पत्रकार लंकेश की हत्या की है। 

शिवड़ी कोर्ट ने पिछले दिनों इन दोनों नेताओं को इस मामले में समन जारी किया था और मामले की सुनवाई चार जुलाई को रखी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित होंगे। शिकायत में अधिवक्ता जोशी ने दावा किया है कि इन दोनों नेताओं के बयान से आम लोगों की नजर में आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। बिना किसी सबूत के बयान देकर दोनों नेताओं ने आरएसएस की गरीमा को तार-तार किया है। तथ्यों का सत्यापन किए बगैर इस तरह का बयान देने का अधिकार किसी को नहीं है। अब तक किसी जांच एजेंसी के निष्कर्ष में इस मामले में आरएसएस की भूमिका सामने नहीं आयी है। इसलिए मेरी मांग है कि इन दोनों नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत कार्रवाई की जाए। 

 

 

 

Created On :   3 July 2019 9:21 PM IST

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