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शराब भट्टी पर छापा, 8 लाख का माल बरामद, 3 महिलाओं समेत 4 धराए

डिजिटल डेस्क, नागपुर। स्टेट एक्साइज विभाग के दस्ते ने भिवसनखोरी में छापामार कार्रवाई कर हाथभट्टी की शराब व सड़वा समेत 8 लाख रुपए का माल जब्त किया। 3 महिलाओं समेत चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया। भिवसनखोरी में बड़े पैमाने पर हाथभट्टी की शराब निकाले जाने की सूचना के बाद स्टेट एक्साइज विभाग के दस्ते ने परिसर को चारों तरफ से घेरा और जिस जगह शराब निकाली जा रही थी वहां पर छापा मारा। दस्ते को देखते ही वहां हड़कंप मच गया। कुछ लोग वहां से भागने लगे, लेकिन टीम ने 3 महिलाओं समेत चार आरोपियों को पकड़ लिया। यहां से 4 टन काला गूड, जमीन में छिपाकर रखे 4000 लीटर रसायन, 200 लीटर क्षमता के 35 लोहे के बैरल्स, 15 प्लास्टिक बैरल्स, 50 लीटर क्षमता के 350 प्लास्टिक बैरल्स, 350 लीटर महुआ शराब समेत 8 लाख रुपए मूल्य का माल जब्त किया।
टीम ने महुआ शराब वहीं नष्ट कर दी और अन्य सामग्री जब्त की गई। पकड़े गए आरोपियों में सीमा खंडारे, विजय बकाने, गीता पाटील व शकुंतला डोंगरे शामिल हैं। स्टेट एक्साइज विभाग के अधीक्षक प्रमोद सोनोने के मार्गदर्शन निरीक्षक रावसाहेब कोरे के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में उड़न दस्ते के निरीक्षक अशोक शितोले, दुय्यम निरीक्षक बालू भगत, पूजा रेखे व सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक गवडू रामटेके, कॉन्स्टेबल महादेव कांगणे, सुधीर मानकर शामिल थे। कार्रवाई में पुलिस कर्मचारियों का भी सहयोग लिया गया।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।