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DSK के बचाव में उतरे राज ठाकरे, कहा- कुछ गैरमराठी कर रहे हैं सियासत
डिजिटल डेस्क, पुणे। महराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे रियल स्टेट डेवलपर डी.एस. कुलकर्णी के बचाव में उतर आए। शुक्रवार को राज ठाकरे ने कहा कि कुलकर्णी किसी से धोखा करने वाले व्यक्ति नहीं है। इस समय उन्होंने डीएसके ग्रुप में निवेश किए चुनिंदा निवेशकों से चर्चा की है। राज ने कहा कि पिछले कई दिनों से डीएसके चर्चा का विषय बने हैं। फिलहाल वे आर्थिक अड़चनों का सामना कर रहे हैं। जबकि वे खुद (राज ठाकरे) उन्हें कई सालों से जानते हैं, वे चीटर नहीं है। नोटबंदी के परिणाम उन्हें भी भुगतने पड़ रहे हैं। एक मराठी व्यवसायी हिम्मत से आगे आया है। इसलिए निवेशकों को डरने की जरूरत नहीं है। राज ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही कुलकर्णी और निवेशकों के बीच चर्चा करवाएंगे। ठाकरे ने आरोप लगाया कि कुछ गैरमराठी इसपर सियासत कर रहे हैं। हालांकि कुलकर्णी किसी से धोखा नहीं करेंगे।
कुलकर्णी ने दी थी सफाई, “मैं विजय माल्या जैसा भगोड़ा नहीं”
इससे पहले बिल्डर डीएस कुलकर्णी ने कहा था कि वे विजय माल्या जैसे भगोड़े नहीं हैं। उन्होंने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की है। सभी निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जाएगी। कुलकर्णी ने निवेशकों से उन पर भरोसा रखने का भी आह्वान किया था। निवेशकों के रुपए नहीं लौटाने पर डीएसके ग्रुप के प्रमुख कुलकर्णी और उनकी पत्नी हेमंती कुलकर्णी पर शिवाजी नगर पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कुलकर्णी ने बयान दिया। उन्होंने कहा था कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। उन्होंने कहा कि था कि उनका ग्रुप सकारात्मक दिशा में जा रहा है। जिन निवेशकों ने व्यवसायों में निवेश किया हैं उनकी राशि लौटाई जाएगी। किसी के रुपए लेकर वे विजय माल्या की तरह भागेंगे नहीं। निर्माण क्षेत्र में आई मंदी, नोटबंदी के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। महत्वाकांक्षी परियोजना ड्रीम सिटी में विदेशी निवेशक शामिल हो रहे हैं। जिससे दस हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही 13 परियोजनाओं का काम शुरू है। इससे मिलने वाली राशि से निवेशकों की रकम लौटा दी जाएगी। फिलहाल गलत खबरों के कारण निवेशक डरे हुए हैं।
ये भी पढ़ें- माल्या जैसा भगोड़ा नहीं निवेशकों के रुपए लौटाऊंगा- डी. एस. कुलकर्णी
कोर्ट से मिली थी राहत
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के रियल स्टेट डिवेलपर डी.एस. कुलकर्णी और उसकी पत्नी को धोखाधड़ी के कथित मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। कुलकर्णी और उनकी पत्नी हेमंती की दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश दिया गया। जबकि सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद दंपति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आर्थिक अपराध शाखा ने करीब 1,350 जमाकर्ताओं से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के लिए कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
Created On :   24 Nov 2017 7:26 PM IST