राणा दंपति की जमानत अब बुधवार को आएगा फैसला, सोमवार को नहीं सुनाया जा सका निर्णय 

Rana couples bail will now come on Wednesday, the decision could not be pronounced on Monday
राणा दंपति की जमानत अब बुधवार को आएगा फैसला, सोमवार को नहीं सुनाया जा सका निर्णय 
 हनुमान चालीसा मामला राणा दंपति की जमानत अब बुधवार को आएगा फैसला, सोमवार को नहीं सुनाया जा सका निर्णय 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवादों में आए निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा व उनके विधायक पति रवि राणा के जमानत आवेदन पर मुंबई सत्र न्यायालय 4 मई, बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। तब तक राणा दंपति को जेल में रहना पड़ेगा। इससे पहले शनिवार को न्यायाधीश आरएन रोकडे ने राणा दंपति के जमानत आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और सोमवार को अपना फैसला सुनाते की बात कही थी। चूंकि न्यायाधीश अन्य मामलों की सुनवाई में व्यस्त थे इसलिए राणा के जमानत आवेदन पर फैसला  तैयार हो सका। इसलिए 4 मई को राणा दंपति के जमानत आवेदन पर फैसला सुनाया जाएगा।

पुलिस ने राणा दंपति द्वारा मुख्यमंत्री के निजी आवासा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढने की घोषणा के बाद 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने राणा पर नफरत फैलाने के अलावा राजद्रोह का आरोप लगाया है। शनिवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। इस दौरान राणा दंपति की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा था कि महज हनुमान चालीसा पढने की घोषणा के आधार पर राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। हनुमान चालीसा पढने की घोषणा को दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना भी नहीं माना जा सकता है। इसलिए इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत भी मामला नहीं बनता है। क्योंकि मेरे मुवक्किल का आशय किसी को उकसाना नहीं था। जबकि विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने दावा किया था कि राणा दंपति पर गंभीर आरोप हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा की आड़ में सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया है और कानून-व्यवस्था को चुनौती दी है। 

Created On :   2 May 2022 9:07 PM IST

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