नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कठोर कारावास

Rape of minor, hardened imprisonment to the accused
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कठोर कारावास
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने उसे अलग-अलग धाराओं में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए का अर्थदण्ड,  धारा 5 एल 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अथर्दण्ड से दंडित किया गया है। अतिरिक्ति जिला अभियोजन अधिकारी  दिनेश कुमार उईके ने बताया कि हर्रई थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को नंदन माझी ने अपने दोस्त संतोष के जरिए बीती 9 अक्टूबर 2018 को अगवा कर लिया था। वह पीड़िता को पहले नरसिंहपुर ले गया। यहां से जबलपुर और जबलपुर से बिहार अपने गांव ले गया। शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई और पुलिस की मदद से उसे नंदन के गांव से लाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्रीमति संध्या मनोज श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने आरोपी नंदन माझी को धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए का अर्थदण्ड,  धारा 5 एल 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अथर्दण्ड से दंडित किया गया है।

चलते वाहन में युवक की मौत

दोस्तों के साथ नागद्वारी दर्शन के लिए निकले एक युवक की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवक का स्वास्थ्य खराब हो गया था वह लिफ्ट लेकर नागपुर लौट रहा था। इसी दौरान खुनाझिर बाइपास पर चलती गाड़ी में उसकी मौत हो गई। वाहन सवार युवकों ने इसकी सूचना उमरानाला चौकी में दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। 35 वर्षीय सुरेश चवड़े नागद्वारी दर्शन के लिए घर से अपने दोस्तों के साथ  निकला था। पचमढ़ी में उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। 

Created On :   5 Aug 2019 8:11 AM GMT

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