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दुष्कर्मी पिता को मृत्यु तक आजीवन कारावास -पूजा के कमरे में ले जाकर दुष्कृत्य किया

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। रिश्तों को कलंकित करने वाले दुष्कर्मी पिता को दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले इस आरोपी पिता के खिलाफ पीडि़ता की मां ने चांदामेटा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था।
पूजा के कमरे में ले जाकर दुष्कृत्य किया
उपसंचालक अभियोजन जीके हालदार एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश उईके ने बताया कि 8 फरवरी 2019 को आरोपी पिता घर आया था। दूसरे दिन आठ वर्षीय बेटी को पूजा के कमरे में ले जाकर आरोपी ने दुष्कृत्य किया। इस दौरान पीडि़ता की मां कमरे में आ गई। पीडि़ता से पूछने पर उसने अपने साथ हुए कृत्य की जानकारी दी। पीडि़ता को मां की कसम देकर पिता दुराचार कर रहा था। पीडि़ता की बात सुनकर उसकी मां चांदामेटा थाने पहुंची और आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस मामले में सुनवाई करते हुए षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास जो शेष प्राकृत जीवन काल तक होगा। इसके अलावा अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई है।