बुजुर्ग महिला के रेपिस्ट को मिली उम्रकैद, इधर बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले को तीन साल की सजा

rapist of old women get life imprisonment and child girl rapist gone for 3 yr
बुजुर्ग महिला के रेपिस्ट को मिली उम्रकैद, इधर बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले को तीन साल की सजा
बुजुर्ग महिला के रेपिस्ट को मिली उम्रकैद, इधर बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले को तीन साल की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई/ पुणे । एक बीमार 90 वर्षीय महिला से रेप करने जैसी कलंकित करने वाली घटना में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं एक अन्य मामले में एक बच्ची का यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। 
उल्लेखनीय है कि 4 मार्च 2015 को भुदरगड़ निवासी 90 वर्षीय महिला घर में अकेली थीं। दोपहर को महिला घर में अकेली पाकर विष्णु नामक व्यक्ति उनके घर में घुस गया और उनके साथ रेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद वह भागने लगा तब पड़ोसियों ने उसे पकड़ा और भुदरगड़ पुलिस के हवाले किया था।
उक्त मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायाधीश आदिती यू. कदम के समक्ष चली। मुकदमे में सरकारी वकील ए. एस. पिरजादे ने कुल नौ गवाह जांचे। उन्होंने जिरह करते हुए कहा कि पीड़ित महिला बीमार थीं। वे बिस्तर से उठ नहीं सकती थीं। उनकी इस असहायता का फायदा उठाते हुए विष्णू ने दुष्कर्म किया। उसकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है। इसलिए अब उसमें सुधार आने की संभावना भी नहीं है। यह इंसानियत को कालिक पोतनेवाली घटना है। यह कृत्य किसी एक महिला के विरोध में नहीं बल्कि पूरे समाज के विरोध में है। महिलाओं का आत्मसम्मान तथा प्रतिष्ठा को धक्का लगानेवाला है। इस से आरोपी की क्रूरता साबित हुई है। इसलिए आरोपी को फांसी की सजा दी जाए।  उपलब्ध सबूत, गवाहों के बयानों के मद्देनजर न्यायालय ने विष्णु   कृष्णा नलवड़े (50, नांगरवाड़ी, भुदरगड़) को आजन्म कारावास की सजा सुनाई। इसका अर्थ अब उसे अपनी अंतिम सांस तक जेल में ही सजा काटनी होगी। सजा सुनाने के बाद विष्णु को कोल्हापुर के कलंबा जेल रवाना कर दिया गया।

इधर बच्ची का यौन उत्पीड़न करने पर मिली सजा
मुंबई में एक बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में ठाणे की अदालत ने 30 वर्षीय एक संगीत शिक्षक को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। घटना 2016 की है।  अतिरिक्त सत्र एवं विशेष( पोक्सो)  न्यायाधीश ए एस भाईसारे ने संजय पाटिलको दोषी करार देते हुए उस  पर 1,500  रुपये का जुर्माना भी लगाया।   अतिरिक्त सरकारी वकील शिल्पा तल्हार ने अदालत को बताया कि पाटिल संगीत शिक्षक है और वह अपना शिक्षण संस्थान चलाता था। साथ ही वह  यहां के  वृंदावन सोसाइटी में अन्य म्यूजिक क्लास में भी संगीत सिखाता है। उन्होंने अदालत को बताया कि नौ दिसंबर, 2016  को पाटिल ने संगीत की कक्षा खत्म होने के बाद अपने अभिभावक का इंतजार कर रही पीड़िता को अश्लील वीडियो दिखाया और छह साल की इस बच्ची का यौन उत्पीड़न भी किया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में पाटिल को तीन साल सश्रम करावास की सजा सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के सभी आरोपों को साबित किया है। 
 

Created On :   17 March 2018 7:39 PM IST

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