फरवरी से नहीं बांटा राशन, सेल्समैन पर एफआईआर - अनियमितता पर खाद्य विभाग ने की कार्रवाई

Ration not distributed since February, FIR on salesmen - Food department takes action on irregularities
फरवरी से नहीं बांटा राशन, सेल्समैन पर एफआईआर - अनियमितता पर खाद्य विभाग ने की कार्रवाई
फरवरी से नहीं बांटा राशन, सेल्समैन पर एफआईआर - अनियमितता पर खाद्य विभाग ने की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क शहडोल । राशन वितरण में गड़बड़ी व अन्य अनियमितताओं पर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार वार्ड क्रमांक 7 एवं 8 में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के विके्रता राजेश चतुर्वेदी पर खाद्य विभाग द्वारा कोतवाली में एफआईआ दर्ज कराई है। 
जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश टांडेकर ने जानकारी दी है कि फरवरी माह में राशन दुकान नहीं खोलने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण न करने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच की गई। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार दुकान में निगरानी समिति के सदस्यों की सूची प्रदर्शित नहीं किया जाना एवं स्टाफ  के मूल्य सूची बोर्ड में स्टॉक भरा नहीं जाना प्रतिबंधित किया गया। दुकान में संलग्न उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि उन्हें फरवरी माह से राशन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि दुकान में पीओएस मशीन के अनुसार प्रदर्शित स्टॉक की तुलना में स्टॉक कम पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण ना कर अवैध बिक्री की गई है। इस विक्रेता द्वारा किया गया कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन है। दुकान पर कम पाए गए खाद्यान्न की शासन को क्षति पहुंचाई गई है एवं हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी की गई है। गंभीर अनियमितता के साथ-साथ दंडनीय अपराध व उपरोक्त अनियमितता के कारण कलेक्टर के निर्देशानुसार विक्रेता के विरुद्ध कोतवाली में ईसी एक्ट 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
42 खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल
चलित खाद्य प्रयोगशाला से बुढ़ार एवं धनपुरी नगर में मिष्ठान भंडारों एवं होटलों के खाद्य सामग्रियों की सैंपल लेकर जांच की गई। प्रयोगशाला में जोधपुर स्वीट्स, इंडियन स्वीट्स, कैलाश डेयरी,  राधिका डेयरी, जलसा रेस्टोरेंट एवं अन्य रेस्टोरेंट्स से 42 खाद्य पदार्थों सैंपल लेकर जांच की गई तथा कलाकंद एवं काजू मिठाई का नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया। प्रतिष्ठानों में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग,  मास्क एवं सैनेटाइजर के उपयोग की समझाइश दी गई तथा परिसर में साफ-सफाई के भी निर्देश दिए गए।
 

Created On :   25 March 2021 5:34 PM IST

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