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लड़की का पीछा करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इंकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने 18 साल की लड़की को अश्लील इशारे करने व उसका पीछा करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। युवती ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि आरोपी न सिर्फ उसका पीछा करता था बल्कि उसे रास्ते में टोकता था। युवती के मुताबिक वह किसी काम से पुलिस स्टेशन गई थी। इस दौरान आरोपी ने न सिर्फ उसे टोका बल्कि उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया। युवती के मुताबिक आरोपी ने उससे कहा था कि उसके पास उसकी आपत्तिजनक तस्वीरे भी है जिसे वह सोशल मीडिया में वायरल कर देगा।
युवती ने अपने सारे आरोपों का जिक्र आपारधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में भी जिक्र किया है। युवती के मुताबिक आरोपी ने उसका 20 अक्टूबर 2020 से 15 नवंबर 2020 के दौरान पीछा किया था। युवती की शिकायत के आधार पर धारावी पुलिस ने आरोपी संजय भालेराव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर भालेराव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी के वकील ने खंडपीठ के सामने कहा कि इस मामले में मेरे मुवक्किल पर लगाए गए आरोप आधारहीन है। क्योंकि ऐसी कोई हरकत मेरे मुवक्किल ने नहीं की है जिसका शिकायत में दावा किया गया है। शिकायतकर्ता के पास अपने आरोपों को सही ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है। इस मामले में आरोपी को झूठे मामले में फंसाया गया है। इसलिए मेरे मुवक्किल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। सरकारी वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में आरोपपत्र दायर हो चुका है और आरोपी के खिलाफ कुल आठ मामले दर्ज हैं। सात मामले शाहु नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। जबकि एक मामला धारावी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इस पर आरोपी के वकील ने कहा कि एक मामले को छोड़कर बाकी सभी मामले में मेरे मुवक्किल बरी हो चुके है। खंडपीठ ने आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
Created On :   2 Aug 2022 9:26 PM IST