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एनसीबी के उप महानिदेशक के खिलाफ मिली शिकायतों की जानकारी आरटीआई के तहत साझा करने से इनकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। आर्यन खान ड्रग्स मामले में लगे आरोपों की विजिलेंस जांच करने वाले नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के उप महानिदेशक के खिलाफ मिली शिकायतों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एनसीबी से सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत यह जानकारी मांगी थी लेकिन एजेंसी ने संबंधित कानून की धारा 24 का हवाला देते हुए गलगली के साथ यह जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ गलगली ने अपील की है। गलगली ने कहा कि मैंने सिंह के खिलाफ एनसीबी को मिली भ्रष्टाचार और दूसरी शिकायतों और उनकी वर्तमान स्थिति पर जानकारी मांगी थी। लेकिन लेकिन यह जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। गलगली ने कहा कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी जानकारी आईटीआई कानून के दायरे में आती है और यह सभी एजेंसियों पर लागू होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपने एक फैसले में निर्देश दिए थे कि मांगी गई इस तरह की जानकारी उपलब्ध कराया जाए। गलगली ने कहा कि इस तरह की सूचनाओं को सार्वजनिक कर वेबसाइट पर अपलोड करने की जरूरत है जिससे आम लोगों तक जानकारी आसानी से पहुंच सके। उन्हें पता चल सकेगा कि किस अधिकारी के खिलाफ किस तरह की शिकायत की गई है। बता दें कि आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद शिकायतों की विजिलेंस जांच शुरू की गई थी। विजिलेंस टीम की अगुआई ज्ञानेश्वर सिंह ने ही की थी। आर्यन को क्लीनचिट मिल गई थी। इसके बाद सिंह ने विजिलेंस जांच के बाद जो रिपोर्ट दी थी उसमें कार्रवाई के दौरान 7-8 अधिकारियों पर अनियमितता बरतने की बात कही थी साथ ही आर्यन के पास से ड्रग्स न बरामद होने के बावजूद उसे गिरफ्तार किया गया। एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक और आर्यन मामले में आरोपों के घेरे में फंसे समीर वानखेडे ने भी सिंह के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की थी।
Created On :   28 Dec 2022 9:10 PM IST