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निजी ऑटोरिक्शा को सार्वजनिक परिवहन के लिए पंजीयन कराने समयवधि बढ़ी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में गैर सार्वजनिक परिवहन के रूप में पंजीयन कराने वाले निजी वाहन के तौर पर पंजीकृत ऑटोरिक्शा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में पंजीकृत कराने के लिए समयावधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 तक कर दी गई है। सोमवार को प्रदेश के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने यह जानकारी दी। रावते ने कहा कि निजी ऑटोरिक्शा को शुल्क भर कर सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग करने के लिए पंजीयन कराने हेतु 31 मार्च 2018 तक का समय दिया गया था। लेकिन कई निजी ऑटोरिक्शा का पब्लिक ट्रासपोर्ट के तौर पर अभी तक पंजीयन नहीं हो सका है। इसलिए समय सीमा बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न इलाकों में निजी ऑटोरिक्शा का इस्तेमाल सार्वजनिक परिवहन के रुप में किया जा रहा है। यह अवैध होता है। इस कारण वाहनों में सवारी कर रहे लोग नुकसान भरपाई के लिए पात्र नहीं होते। रावते ने कहा कि हाल ही में परभणी के दौरे के समय मुझे बड़े पैमाने पर निजी ऑटोरिक्शा का इस्तेमाल सार्वजनिक परिवहन के लिए होता नजर आया था।
Created On :   19 Aug 2019 9:37 PM IST