भाजपा नेता महाजन को मिली राहत बरकरार

Relief continues to BJP leader Mahajan by Bombay high Court
भाजपा नेता महाजन को मिली राहत बरकरार
हाईकोर्ट भाजपा नेता महाजन को मिली राहत बरकरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरीष महाजन व उनके निजी सहायक रामेश्वर नाईक को दी गई अंतरिम राहत को पांच जनवरी 2022 तक बरकरार रखा है। मामला जलगांव जिला मराठा शिक्षण प्रसारक समाज ट्रस्ट के ट्रस्टी से जनवरी 2018 में हुए विवाद से जुड़ा है। जिसको लेकर महाजन व नाईक के खिलाफ जलगांव के निभोरा पुलिस स्टेशन में दिसंबर 2020 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी  जिसे बाद में पुणे के कोथरुड पुलिस स्टेशन में स्थानांतरितकर दिया गया है। यह शिकायत पेशे से वकील व ट्रस्ट के ट्रस्टी विजय पाटील ने दर्ज कराई है। जिसे रद्द किए जाने की मांग को लेकर महाजन व नाईक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

हाईकोर्ट ने दिसंबर 2020 में पुणे पुलिस को इस मामले में यचिकाकर्ता (महाजन व नाईक) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था । जिसे हाईकोर्ट ने पांच जनवरी 2022 तक के लिए बढा दिया है। महाजन की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद परांजपे पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने फिलहाल मामले में अंतरिम राहत को अगली सुनवाई तक कायम रखा है। 

न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले से जुड़े  सभी याचिकाकर्ताओं को याचिका में जरुरी संसोधन करने की इजाजत दी और मामले में दिए गए अंतरिम राहत के आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा।

याचिका के मुताबिक यह मामला राजनीत से प्रेरित है। याचिकाकर्ता(महाजन) का उपरोक्त ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मामले को रद्द किया जाए। जबकि शिकायत में दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता को जनवरी 2018 में उसे ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज लेने के लिए पुणे बुलाया गया था। यहां से उसे कुछ लोग एक होटल में ले गए। जहां उसे डराया व धमकाया गया और ट्रस्ट से त्यागपत्र देकर दूर रहने के लिए कहा गया। शिकायत में दावा किया गया है कि यह सब याचिकाकर्ता के कहने पर किया गया है। 

 

Created On :   28 Dec 2021 2:48 PM GMT

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