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मराठवाड़ा की 6 गौशालाओं में पशुधन राहत-चारा शिविर, नियम शर्तों के साथ हुआ अनुबंध

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठवाड़ा के 5 जिलों की छह गौशालाओं में जानवरों के लिए राहत व चारा शिविर तत्काल प्रभाव से शुरू करने की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है। सरकार की गोवर्धन गौवंश सेवा केंद्र योजना के तहत इन गौशालाओं को एक करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। ऐसी छह गौशालाओं में पशुधन राहत व चारा शिविर पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार के पशुसंवर्धन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।
इसके अनुसार गौशालाओं को पशुधन राहत व चारा शिविर शुरू करने के लिए 25 नियम और शर्तों का पालन करना होगा। संबंधित गौशाला को 100 रुपए के स्टांप पेपर पर सरकार कि नियम और शर्ते मंजूर होने को लेकर सहमति पत्र देना होगा। औरंगाबाद की मॉ शारदामाता संस्था, परभणी की श्री छत्रपति शिवाजी गोशाला, राणी सावरंगाव, बीड़ की रामरक्षा प्रतिष्ठान, परली वैजनाथ और यशवंत बहुउद्देश्यी सेवाभावी संस्था, जालना की गोरक्षण पांजरापोल और उस्मानाबाद की भगवंत बहुउद्देशीय संस्था की गोशालाओं में पशुधन राहत व चारा शिविर शुरू करने की अनुमति दी गई है।
गौशाला के पशुधन राहत व चारा शिविर में छोटे और बड़े जानवरों को मिलाकर कम से कम 500 व अधिकतम 3 हजार से ज्यादा पशुधन शामिल नहीं किए जा सकते। एक पशुपालक अधिक से अधिक दस पशुओं को ही शिविर में ला सकता है। शिविर के पुशधन के लिए प्रतिदिन बड़े जानवरों के लिए 70 रुपए और छोटे जानवरों के लिए 35 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। शिविर में आने वाले बड़े पशुओं के लिए पीले रंग के बिल्ले पर पंजीयन क्रमांक और छोटे पशुओं के लिए लाल रंग के बिल्ले पर पंजीयन क्रमांक लिखा जाएगा। इसके साथ ही पशुधन पहचान टैग का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
बिना पूर्व अनुमति के शिविर बंद करने पर संबंधित गौशाला से सरकार 15 दिन का अनुदान वसूलेगी। साथ ही गोवर्धन गौवंश योजना के तहत मंजूर अनुदान वितरित न करने पर अनुदान बंद कर दिया जाएगा। प्रति दिन जानवरों को चारा और पानी देने की जिम्मेदारी गौशाला संस्था प्रमुख की होगी। गौशाला की संबंधित शिविर को बिना कारण बताए बंद करने का अधिकार सरकार के पास होगा। इस संबंध में गौशाला संस्था चालक अदालत में अपील नहीं कर सकेंगे।
Created On :   10 Jan 2019 9:44 PM IST