200 रुपए रिश्वत मामले में पांच साल बाद मिली राहत

Relief in Rs 200 bribe case after five years
 200 रुपए रिश्वत मामले में पांच साल बाद मिली राहत
विशेष अदालत  200 रुपए रिश्वत मामले में पांच साल बाद मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने दो सौ रुपए की घूस लेने के आरोपों का सामना करनेवाले चपरासी को मामले से बरी कर दिया है। चपरासी को कोर्ट से इस मामले में पांच साल बाद राहत मिली है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों ने साल 2016 में मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में चपरासी के रुप में कार्यरत आरोपी भीमाराव जानकर को 200 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा था। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता से उन दस्तावेजों का पता लगाने के लिए दो सौ रुपए मांगे थे जिसकी उसे जरुरत थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने मामले की एसीबी  के पास शिकायत कर दी। एसीबी ने आरोपी को जाल बिछाकर घूस की रकम लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मेरे मुवक्किल को घूस देने की कोशिश की थी, ताकि कुछ दस्तावेजों का पता लगाया जा सके। मेरे मुवक्किल ने पैसो की कोई मांग नहीं की थी। इस मामले को लेकर पेश की गई रिकार्डिंग भी साबित नहीं करती है कि आरोपी ने पैसों की मांग की थी। घटनास्थल पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। जिसने आरोपी व शिकायतकर्ता के बीच पैसों के लेने देने को लेकर बातचीत सुनी हो। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को बरी कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी पर लगे आरोपों को संदेह के परे जाकर साबित करने में नाकाम रहा है। 

 

Created On :   25 Oct 2022 9:33 PM IST

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