अनिल अंबानी को राहत- आयकर विभाग को हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका

Relief to Anil Ambani- Income Tax Department restrained from taking punitive action by the court
अनिल अंबानी को राहत- आयकर विभाग को हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका
कालेधन से जुड़ा मामला अनिल अंबानी को राहत- आयकर विभाग को हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ आगामी 17 नवंबर तक कोई  दंडात्मक कार्रवाई न करे। इस तरह कोर्ट ने अंबानी को कथित रुप से 420 करोड़ रुपए की करचोरी के मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है। आयकर विभाग ने आठ अगस्त 2022 को इस मामले को लेकर अंबानी को नोटिस जारी किया था। नोटिस के मुताबिक अंबानी ने अपने स्विस बैंक खाते में अघोषित 814 करोड़ रुपए की जानकारी को छुपाया था। इसके अतंर्गत आयकर विभाग ने कहा था कि क्यों न अंबानी के खिलाफ ब्लैक मनी(कालेधन) कानून की धारा 50 व 51 तहत मुकदमा चलाया जाए। जिसके अंतगर्त दस साल के कारावास की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। आयकर विभाग ने अंबानी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जानबूझकर विदेशी बैंक खाते में जमा राशि की जानकारी छिपाई है। 

आयकर विभाग की इस नोटस को अंबानी ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया है कि आयकर विभाग की नोटिस में विदेशी बैंक खाते में जिस लेन-देन का जिक्र किया गया है वह साल2006-2007 व 2010-2011 का है। जबकि कालेधन से जुड़े कानून को साल 2015 में पारित किया गया है। 

सोमवार को न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति आरएन लद्धा की खंडपीठ के सामने याचिका पर  सुनवाई हुई। इस दौरान अंबानी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा ने कहा कि ब्लैकमनी से जुड़े कानून को उनके मुवक्किल के मामले में भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने इस मामले में जारी आदेश को आयकर आयुक्त के पास अपील की है। जो अभी सुनवाई के लिए प्रलंबित है। इसके बावजूद आयकर विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को कुछ दस्तावेज नहीं मिले है। 

वहीं आयकर विभाग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अखिलेश्वर शर्मा ने कहा कि उन्हें याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने के लिए समय दिया जाए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी विदेशी खाते में जमा राशि का आयकर रिटर्न फाइल करते समय  खुलासा करने में विफल रहे है। खंडपीठ ने आयकर विभाग के वकील के समय देने से जुड़े आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई 17 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी लेकिन तब तक याचिकाकर्ता (अंबानी) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने आयकर विभाग को ब्लैक मनी कानून को लेकर अंबानी के वकील की ओर से दी गई दलील के बारे में भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। 

 

Created On :   26 Sept 2022 9:57 PM IST

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