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मुंबई एयरपोर्ट के आसपास की ऊंची इमारतों को हटाएं, एमआईएएल को निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई इंटरनेशन एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) को निर्देश दिया है कि वह मुंबई इंटरनेशल एयरपोर्ट परिसर के आसपास के अवरोध को हटाने की दिशा में कौन से कदम उठाए है। खास तौर से ऐसे अवरोध जो एयरपोर्ट परिसर में निर्धारित ऊंचाई से अधिक नियम का उल्लंघन करके बनाए गए है और विमान के टेक ऑफ व लैंडिग में अवरोध बनते हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति बीजी बिष्ट की खंडपीठ ने यह निर्देश पेशे से वकील यशवंत शिनॉय की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में नियमों का उलंघन कर एयरपोर्ट परिसर में बनी ऊंची इमरातों के चलते विमानों के टेक ऑफ व लैंडिग से जुड़े खतरे को दर्शाया गया है। इससे पहले याचिकाकर्ता व पेशे से वकील यशवंत शिनॉय ने कोर्ट को बताया गया कि साल 2011 में अवरोध की संख्या 137 थे। जबकि साल 2014-15 में किए गए सर्वेक्षण में अवरोध की संख्या बढकर 498 पहुंच गई। श्री शिनॉय ने कोर्ट में स्पष्ट किया है कि यह अवरोध एयरपोर्ट परिसर में इमारत के निर्माण को लेकर तय की गई ऊंचाई के उल्लंघन से जुड़े हैं। जो की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। 137 अवरोध में से 36 अवरोध हटाए गए हैं। बाकी अवरोध के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
इससे पहले एमआईएएल के वकील ने खंडपीठ को बताया कि उन्होंने अवरोधों की जानकारी नागरी उड्डन महानिदेशालय (डीजीसीए) को दे दी है। जबकि डीजीसीए के वकील ने कहा कि एयरक्राफ्ट नियमावली के मुताबिक अवरोधों से जुड़ी जानकारी जिलाधिकारी को देने का काम एमआईएएल का है। क्योंकि वह एयरपोर्ट का परिचालन करनेवाला प्राधिकरण है। इसलिए इस बारे में मुंबई व उपगनर जिलाधिकारी को जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि जिलाधिकारी के पास अवरोधों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। इस पर शिनाय ने कहा कि इस मामले में सिर्फ एक दूसरे पर जिम्मेदारी को ढकेला जाता है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हम इस पर लगाम लगाएंगे। इसके साथ ही खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को कहा कि वे अपनी याचिका में राज्य सरकार व जिलाधिकारी को पक्षकार बनाएं और अगली सुनवाई के दौरान एमआईएएल हमें हलफनामा दायर कर बताएं कि उसने इस मामले क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 27 जून को रखी है।
Created On :   2 May 2022 9:38 PM IST