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सरकारी विभागों में पदोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक: HC

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार के विभिन्न विभागों व सार्वजनिक निकायों, बीएमसी और बेस्ट जैसे संस्थानों के अंदर पदोन्नति में 33% आरक्षण को अवैध व असंवैधानिक ठहराया है। सरकार ने 2004 में पदोन्नति में आरक्षित वर्ग को 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
मामला जज अनूप मोहता व जज एए सैयद की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया था। सुनवाई के बाद आए फैसले में जज अनूप मोहता ने पदोन्नति में आरक्षण को सही ठहराया था। जबकि जज एए सैयद ने आरक्षण को अवैध व असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द कर दिया था। दो जजों के एकमत ने होने से मामला सुनवाई के लिए जज एमएस सोनक के पास भेजा गया था। जज सोनक ने मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पदोन्नति में आरक्षण के फैसले को गलत बताया है। सरकार की ओर से 2004 में जारी किए गए परिपत्र के तहत पदोन्नति में 13% SC, 7% ST, 13%NT, वीजेडीटी व एसबीसी के लिए आरक्षण रखा गया था। इस तरह से सरकार ने पदोन्नति में 33%आरक्षण तय किया था। इससे पहले महाराष्ट्र प्रशासनिक पंचाट न्यायाधिकरण (मैट) ने भी पदोन्नति में आरक्षण को गलत बताया था।
Created On :   28 July 2017 9:33 PM IST