कुछ शर्तों के साथ 5 अक्टूबर से खुलेंगे रेस्टोरेंट- बार और होटल

Restaurants - bars and hotels to open from October 5th with certain conditions
कुछ शर्तों के साथ 5 अक्टूबर से खुलेंगे रेस्टोरेंट- बार और होटल
कुछ शर्तों के साथ 5 अक्टूबर से खुलेंगे रेस्टोरेंट- बार और होटल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने लॉक डाउन में थोडी और राहत देते हुए आगामी 5 अक्टूबर से होटल, रेस्टोरेंट, बार व फुडकोर्ट को खोलने की अनुमति दी है। बुधवार को राज्य सरकार की तरफ से जारी परिपत्र के अनुसार रेस्टोरेंट, बार व होटल 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाए जा सकेंगे। जरुरी सावधानियां बरतने के लिए पर्यटन विभाग अलग से एसओपी जारी करेगी। महाराष्ट्र से जाने व आने वाली सभी ट्रेनों को फिर से शुरु करने की अनुमति दी गई है। साथ ही मुंबई में चलने वाली लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। पुणे क्षेत्र की लोकल ट्रेनों को भी शुरु करने की अनुमति दी गई है।  अब मुंबई के डिब्बा वाले भी लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हे क्यूआर कोड जारी किया जाएगा। जबकि स्कूल कालेज, कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पुल, सिनेमाघर, थियेटर व मेट्रो ट्रेन आगामी 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे।    

31 मार्च तक आयोजित की जा सकेगी एजीएम  

कोरोना संकट के चलते राज्य की सहकारी संस्थाओं की वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) 31 मार्च 2021 तक आयोजित की जा सकती है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने आम सभा बुलाने के लिए समयावधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 27 के प्रावधानों के तहत सहकारी संस्थाओं की वार्षिक आम सभा कानून के अनुसार 30 सितंबर तक बुलाना संभव नहीं होगा। इसलिए संबंधित कानून की धाराओं में संशोधन कर सहकारी संस्थाओं की वार्षिक सर्वसाधारण सभा की बैठक 31 मार्च 2021 तक बुलाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक संस्थाओं को लेखापरीक्षण रिपोर्ट 31 दिसंबर तक जमा कराने की छूट दी गई है। इसके अलावा सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं का चुनाव टालने के कारण नई समिति बनने तक संस्था का वर्तमान संचालक मंडल कामकाज करता रहेगा।  
 

Created On :   30 Sept 2020 9:51 PM IST

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