दूसरी शादी से जन्मी संतान को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार

Right of compassionate appointment to children born from another marriage
दूसरी शादी से जन्मी संतान को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार
दूसरी शादी से जन्मी संतान को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि दूसरी पत्नी की संतान भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र है। हाईकोर्ट ने यह फैसला युवराज खड़के नाम के युवक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया है। खड़के के पिता मध्य रेलवे में कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान खड़के के पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद खड़के ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन रेलवे ने खड़के को यह कह कर अनुकंपा नियुक्ति देने से इंकार कर दिया कि उसके पिता ने जब दूसरी शादी की थी तो उनकी पहली शादी कायम थी। इसलिए उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं प्रदान की जा सकती। मध्य रेलवे के इस फैसले के खिलाफ खड़के ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

जस्टिस अभय ओक व जस्टिस एसके शिंदे की बेंच के सामने खड़के की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे कर्मचारी की दूसरी पत्नी की संतान भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए हकदार है। वहीं रेलवे की ओर से पैरवी कर रहे अधिक्ता ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का नियमन विभाग की नीति के हिसाब से किया जाता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने 21 मार्च 2018 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसके तहत दूसरी पत्नी की संतान को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र माना गया है।

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता ने जब अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। उस समय रेलवे ने यह परिपत्र नहीं जारी किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि अनुकंपा नियुक्ति इसलिए दी जाती है, ताकि मृतक का परिवार गरिमामय तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके अलावा दूसरी पत्नी की संतान को नौकरी के लिए आयोग्य ठहराना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह कहते हुए बेंच ने याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति न देने के रेलवे के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि रेलवे नए सिरे से याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर गौर करें। 

Created On :   23 Feb 2019 6:07 PM IST

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