सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास

Rigorous imprisonment for three to ten years in case of gang rape
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास
पन्ना सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क,  पन्ना। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये गये ०३ अभियुक्तों रंजीत राय पिता दीनदयाल उम्र २६ वर्ष,विनोद पिता परसुआ अहिरवार उम्र २६ वर्ष,भगवानदास पिता भैयालाल उम्र ५३ वर्ष को आईपीसी की धारा ३७६ डी के आरोप में १०-१० वर्ष के सश्रम कारवास की सजा तथा ५००-५०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना प्रकरण में आरोपी महिला अनीता आदिवासी पति बच्चा सिसौदिया उम्र ३२ वर्ष को अपराधिक षडयंत्र में शामिल पाये जाने पर आईपीसी की धारा १२० बी के आरोप में १० वर्ष के सश्रम कारावास तथा ५०० रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दुष्कर्म से संबंधित मामले की सुनवाई  न्यायालय सत्र न्यायाधीश पन्ना के यहां हुई तथा दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगणों को सजा सुनाई गई हे। मीडिया प्रभारी जिला लोक अभियोजन कार्यालय ऋषिकान्त नें अभियोजन घटना के संबंध में सक्षिप्त रूप से बताया कि पीडि़ता अपने पति के साथ किरायें के मकान में रहती थी उसी निवास गृह में दूसरे कमरें में आरोपी अनिता भी निवास करती थी। दिनांक ०३ जून को आरोपिया अनिता ने पीडि़ता के पति को स्वयं के मायके जाने की जानकारी दी तथा पीडि़ता को साथ ले जाने की सहमति लेकर दोनों चंदला जा रही थी। चंदला के पूर्व आरोपिया अनिता बस से उतर गई एवं पीडि़ता को भी उतार लिया जहां रात्रि में ०८ बजे आरोपी बलराम पहँुचा और दोनों को पटवारी उर्फ भगवानदास क़े घर ले गया जहां पूर्व से पटवारी उर्फ भगवादास तथा आरोपी रंजीत राय उपस्थित था आरोपी अनीता ने पटवारी उर्फ भगवानदास ने बातचीत की गई।आरोपीगणो द्वारा पीडि़ता सें रात्रि में रूकने और और इसके बदले रूपये देने का प्रस्ताव रखा गया जिसका पीडि़ता ने इंकार कर दिया। आरोपी अनिता एवं बलराम बाहर वाले कमरें में आ गये आरोपी रंजीत ने खिडकी से पीडि़ता का अश्लील विडियों बनाया और तीनों आरोपियों ने बारी-बारी से पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया ओैर घटना न बताने की धमकी दी गई। पीडि़ता घटना के दूसरे दिन घर वापस लौटी उसने पति के नही होने तथा डर की वजह से घटना की जानकारी नही दी। अभियुक्तगणों से ही पीडि़ता के पति को घटना की जानकारी प्राप्त हुई पूरे घटना की रिपोर्ट कोतवाली पन्ना में दर्ज हुई। जिस पर  आरक्षी केन्द्र कोतवाली  पन्ना में अपराध क्रमांक.197/2019 धारा.363, 366, 376डीए 120बी एवं 506 भादस की प्रथम सूचना रिपोर्ट  पंजीबद्ध की गई । सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

Created On :   2 Sept 2022 4:18 PM IST

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