शराब तस्करी के दो आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
शहडोल शराब तस्करी के दो आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क,शहडोल। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा शराब तस्करी के आरोपियों श्यामलाल चौधरी 45 निवासी अमिलिहा चौकी घुनघुटी जिला उमरिया एवं लाला चौधरी 40 निवासी ग्राम चौरी थाना पाली को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

शासन की ओर से प्रकरण में मुकेश कुमार कोल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय के पास आटो से आरोपियों से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की गई थी, जिसकी तस्करी की जा रही थी। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।

 

Created On :   9 Dec 2022 11:26 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story