अकोला कृषि विवि के लिए 1 करोड़ 72 लाख रुपए मंजूर, तड़के पांच बजे तक खुले रहेंगे बार और क्लब 

Rs 1 crore 72 lakh sanctioned for Akola Agriculture University, bars and clubs will remain open till 5 am
अकोला कृषि विवि के लिए 1 करोड़ 72 लाख रुपए मंजूर, तड़के पांच बजे तक खुले रहेंगे बार और क्लब 
फैसला अकोला कृषि विवि के लिए 1 करोड़ 72 लाख रुपए मंजूर, तड़के पांच बजे तक खुले रहेंगे बार और क्लब 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने अकोला के डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के लिए 1 करोड़ 72 लाख 34 हजार 280 रुपए अनुदान निधि वितरित करने को मंजूरी दी है। शुक्रवार को राज्य के कृषि विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। सरकार ने साल 2022-23 के बजट के प्रावधानों के आधार पर वेतन अनुदान के लिए यह निधि उपलब्ध कराया है। कृषि विश्वविद्यालय को संबंधित अनिवार्य योजना के लिए निधि खर्च करनी होगी। यदि संबंधित निधि बच जाती है तो उसको दूसरे किसी योजनाओं पर खर्च नहीं किया जा सकेगा। 

तड़के पांच बजे तक खुले रहेंगे बार और क्लब 

प्रदेश की शिंदे-फडणवीस सरकार ने क्रिसमस के त्यौहार और नव वर्ष के उपलक्ष्य में तीन दिनों के लिए तड़के पांच बजे तक बार और क्लब को खुले रखने की अनुमति दी है। राज्य में 24, 25 और 31 दिसंबर को सुबह पांच बजे तक बार और क्लब को शुरू रखा जा सकेगा। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने निर्धारित समय के बजाय देर रात तक दुकानों को खोलने की अनुमति देने के संबंध में सरकार को पत्र लिखा था। जिसको सरकार के गृह विभाग ने मंजूरी प्रदान की है। इसके मुताबिक राज्य में पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र में बार (एफएल-3 लाइसेंस) और क्लब (एफएल-4 लाइसेंस) को सुबह 5 बजे तक खुला रखा जा सकेगा। वहीं पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र को छोड़कर अन्य इलाकों में भी बार और क्लब को सुबह 5 बजे तक शुरू रखने की अनुमति होगी। बीयर और शराब की बिक्री के लाइसेंस वाले होटल, रेस्तरां, कैंटीन और क्लब को भी सुबह 5 बजे तक खुले रखने की अनुमति होगी। विदेशी शराब की दुकानों को देर रात 1 बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई है। महानगर पालिका क्षेत्र और अ व ब वर्ग वाले नगर पालिका क्षेत्र में देशी शराब की खुदरा बिक्री की दुकानें रात 1 बजे तक और अन्य इलाकों में भी रात 1 बजे तक शुरू रखी जा सकेंगी। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक शांति, कानून और सुव्यवस्था के मद्देनजर संबंधित जिलाधिकारी के पास देर रात तक दुकानों को खुले रखने की अनुमति से मना करने का अधिकार होगा। 
 

Created On :   23 Dec 2022 9:44 PM IST

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