सड़क दुर्घटना में घायल डॉक्टर को साढ़े बारह लाख का मुआवजा - एमएसीटी का आदेश 

सड़क दुर्घटना में घायल डॉक्टर को साढ़े बारह लाख का मुआवजा - एमएसीटी का आदेश 
सड़क दुर्घटना में घायल डॉक्टर को साढ़े बारह लाख का मुआवजा - एमएसीटी का आदेश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2009 में एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक चिकित्सक को 12.29 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने का आदेश दिया है। एमएसीटी सदस्य एवं मुख्य जिला न्यायाधीश वीरेंद्र जी बिष्ट ने आदेश दिया कि 37 वर्षीय डॉक्टर गुलरेज रहीमुद्दीन मंसूरी की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले वाहन का मालिक और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मंसूरी को मुआवजा दें। मंसूरी ने न्यायाधिकरण को बताया कि वह 12 नवंबर 2009 को मुंबई से लोनावला जा रहे थे, तभी एक ट्रेलर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और छह महीने बिस्तर पर रहे थे। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीड़ित को 12.29 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश सुनाया। 
 

Created On :   28 Feb 2019 3:27 PM GMT

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