RTI : प्रलंबित 58 हजार सेकंड अपील को लेकर जनहित याचिका दायर

RTI: PIL filed for delayed 58 thousand second appeal
RTI : प्रलंबित 58 हजार सेकंड अपील को लेकर जनहित याचिका दायर
RTI : प्रलंबित 58 हजार सेकंड अपील को लेकर जनहित याचिका दायर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत राज्य सूचना आयोग के पास प्रलंबित 58 हजार सेकंड अपील के विषय को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी सहित 6 आरटीआई कार्यकर्ताओं ने दायर की है।याचिका में दावा किया गया है कि आरटीआई कानून के तहत सेकंड अपील को 45 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए, लेकिन इसके निपटारे में गैरवाजिब समय लग रहा है। कई बार तो कुछ अपील के निपटारे में साल भर का समय लिया जाता है। यह आरटीआई कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। 

याचिका में गांधी ने कहा है कि उन्होंने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है, लेकिन सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला कि आखिर प्रलंबित अपील के निपटारे को लेकर उन्होंने क्या कार्ययोजना (रोड मैप) बनाई है। इतनी संख्या में अपील का प्रलंबित होना न्याय के लिए लड़ने वालों को निराश करता है। इसलिए सरकार की ओर से तय समय पर अपील के निपटारे को लेकर बनाई गई कार्ययोजना का खुलासा करने व इसकी जानकारी याचिकाकर्ता के साथ साझा करने का निर्देश दिया जाए। 

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने याचिका पर 24 सितंबर 20 को सुनवाई रखी है। जबकि सरकारी वकील ने इस मामले में निर्देश लेने के लिए समय की मांग की। 


 

Created On :   21 Sep 2020 3:22 PM GMT

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