143 अनफिट बस संचालकों को RTO ने भेजा नोटिस, हो सकता है परमिट रद्द

RTO sends the notices to about 143 unfit school bus operators
143 अनफिट बस संचालकों को RTO ने भेजा नोटिस, हो सकता है परमिट रद्द
143 अनफिट बस संचालकों को RTO ने भेजा नोटिस, हो सकता है परमिट रद्द

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में चलने वाली 143 अनफिट स्कूल बसों को RTO ने नोटिस भेजा है। इन 143 बसों ने फिटनेस टेस्ट नहीं दिया है, ऐसे में RTO ने इन्हें परमिट सस्पेंशन नोटिस देकर गलती सुधारने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी है। सात दिनों में बस संचालकों ने उचित कारण नहीं बताया, तो इनका परमिट निलंबित कर दिया जाएगा। RTO कार्यालय में दर्ज आंकड़ों के अनुसार नागपुर शहर में कुल 826 बसें हैं। जिसमें 683 बसें ही पूरी तरह से फिट हैं। शेष 143 बसें पूरी तरह अनफिट हैं और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। 

शहर में सैकड़ों उच्च शिक्षा देने वाले स्कूल हैं। स्कूलों में आने वाले बच्चे दूर-दराज से आते हैं। अभिभावक अपने बच्चे सही वक्त पर स्कूल और घर पहुंचे इसलिए स्कूल बसों का सहारा लेते हैं। एक बस में लगभग 15 से 20 मासूम बच्चे स्कूल तक का सफर करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए RTO की ओर से इन बसों के लिए कई नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों का पालन करने वाली बसें ही सुरक्षित मानी जाती हैं। इसके लिए प्रतिवर्ष बसों की फिटनेस जांच होती है। इस बार भी यह जांच हुई है। इस जांच में 143 बसें शामिल नहीं हुई हैं। इस घोर लापरवाही के खिलाफ इन बस संचालकों को नोटिस भेजा गया है और उनसे 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। अन्यथा उनका परमिट निलंबित करने की चेतावनी दी गई है। 

इनका कहना है 
कुल 143 बसें अनफिट हैं। इन बसों के संचालकों को सस्पेंशन नोटिस भेजा गया है। सात दिन की मोहलत दी गई है। सात दिन में उचित कारण नहीं बताया, तो उनका परमिट निलंबित कर दिया जाएगा। इसके अलावा टीम द्वारा की गई कार्रवाई में नियमों का पालन नहीं करने वाली 42 बसों पर कार्रवाई की गई है। 
(अतुल आदे, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, RTO नागपुर शहर)

2 दिन में 42 बसों पर हुई कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि स्कूली सत्र शुरू हो गया है। शहर की सड़कों पर कई बसें बच्चों को लेकर स्कूल का सफर करने लगी हैं, लेकिन नियमानुसार कई बसें पिछड़ी हैं। ऐसे में पिछले 2 दिन में RTO के फ्लाइंग स्क्वॉड ने 42 बसों पर कार्रवाई की है। इन पर जुर्माना भी लगाया गया है। इन बसों में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बिठाया गया था। कुछ बसों के दस्तावेज आदि नहीं थे।

नियमानुासर स्कूल बसों के लिए बनाए गए नियमों में बस का रंग निर्धारित होना चाहिए, बस में आपातकालीन दरवाजा होना चाहिए, दरवाजा खुलने पर बजर बजना चाहिए, 12 प्लस बसों में अटेंडेन्ट होना चाहिए, चालक प्रशिक्षित हो, गाड़ी में लड़कियां हो तो लेडी अटेंडेन्ट होना चाहिए, बस की कंडीशन अच्छी रखना जरूरी है, अग्निशमन यंत्र हो, उसे चलाने का अटेेंडेन्ट या ड्राइवर को प्रशिक्षण रहना जरूरी है।
 

Created On :   30 Jun 2018 8:38 AM GMT

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