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संभाजी राजे ने तोड़ा आमरण अनशन, राज्य सरकार ने मानी मांगे
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की ओर से मराठा समाज की विभिन्न मांगों की लिखित मंजूरी के बाद राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजी राजे ने सोमवार को अपना आमरण अनशन समाप्त कर है। संभाजी राजे शनिवार से मराठा आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे।सोमवार को महाविकास आघाड़ी सरकार के तीन मंत्रियों ने आजाद मैदान पहुंचकर संभाजी राजे के अनशन को खत्म कराया। इसके पहले सुबह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठा समाज के समन्वयकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। जिसके बाद राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे-पाटील, राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने संभाजी राजे से आजाद मैदान अनशन स्थल पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान मंत्री शिंदे ने मंच पर सरकार की ओर से मराठा समाज की विभिन्न मांगों के बारे में लिए गए फैसले को पढ़कर सुनाया। इसके बाद संभाजी राजे ने अनशन को खत्म करने की घोषणा की। सरकार ने राज्य के अण्णासाहब पाटील आर्थिक पिछ़ड़ा विकास महामंडल को मौजूदा आर्थिक वर्ष में अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है।
मराठा समाज की विभिन्न मांगों पर लिए गए फैसले
• सारथी संस्था की ओर से कौशल्य विकास कार्यक्रम एक महीने में शुरू किया जाएगा।
• सारथी संस्था का विजन डॉक्यूमेंट विशेषज्ञों से सलाह लेकर 30 जून 2022 तक तैयार कर लिया जाएगा।
• सारथी संस्था के रिक्त पदों पर 15 मार्च 2022 तक भर्ती कर ली जाएगी।
• सारथी संस्था का राज्य भर में आठ उपकेंद्र बनाने के लिए जमीन देने का प्रस्ताव 15 मार्च 2022 तक राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा।
• राज्य के अण्णासाहब पाटील आर्थिक पिछ़ड़ा विकास महामंडल मौजूदा आर्थिक वर्ष में मंजूर 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। शेष 20 करोड़ रुपए जल्द प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा बजट सत्र में पूरक मांगों के प्रस्ताव द्वारा अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
• क्रेडिट गारंटी के लिए सरकार नीतिगत फैसला करेगी।
• विदेश में शिक्षा के लिए मराठा समाज के विद्यार्थियों के कर्ज पर ब्याज भुगतान के लिए नीतिगत फैसला लिया जाएगा। ब्याज भुगतान के लिए कर्ज की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है।
• अण्णासाहब पाटील आर्थिक विकास महामंडल और अन्य दो महामंडलों में पूर्णकालिक निदेशक 15 मार्च 2022 तक नियुक्त कर लिए जाएंगे। इसके अलावा निदेशक मंडल और आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।
• मराठा समाज के विद्यार्थियों के लिए हर जिले में छात्रावास बनाए जाएंगे। राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से छात्रावास की सूची जारी की जाएगी। छात्रावास का उद्धाटन गुढीपाडवा के मौके पर होगा।
• मराठा आरक्षण की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई खुली अदालत में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 15 दिनों के भीतर आवेदन किया जाएगा।
• मराठा आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की कार्यवाही पर निगरानी के लिए गृह विभाग हर महीने समीक्षा करेगा।
• मराठा आरक्षण आंदोलन में मृत हुए आंदोलनकारियों के परिजनों को एसटी महामंडल में नौकरी देने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।
• मराठा आरक्षण पर रोक लगने से पहले मराठा समाज के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अतिरिक्त पद सृजन करके एक महीने में राज्य मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
Created On :   28 Feb 2022 9:20 PM IST