गबन के आरोपी सरपंच व रोजगार सहायक को जेल

Sarpanch and Employment Assistant accused of embezzlement
गबन के आरोपी सरपंच व रोजगार सहायक को जेल
गबन के आरोपी सरपंच व रोजगार सहायक को जेल


डिजिटल डेस्क शहडोल। लाखों रुपये का गबन करने के आरोपी ग्राम पंचायत टेंघा के सरपंच और रोजगार सहायक की जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए जेल भेजा गया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा शनिवार को जमानत निरस्त करते हुए सरपंच प्रमिला सिंह व रोजगार सहायक यादवेन्द्र शर्मा को जेल भेजने का आदेश दिया। सहायक मीडिया प्रभारी अमित कोठे एडीपीओ द्वारा दी गई जानकारी  के अनुसार जनपद पंचायत बुढ़ार अंतर्गत टेंघा की सचिव द्रोपती प्रजापति ने थाना जैतपुर में लिखित शिकायत की थी कि 21 अगस्त 2017 से 21 नवंबर 2017 के मध्य सरपंच प्रमिला सिंह व रोजगार सहायक यादवेन्द्र शर्मा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से साठगांठ कर उसे महिला सचिव समझकर मुझे फंसाने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बगैर कार्य करवाये फर्जी तरीके से अपने रिश्तेदारो से फर्जी बिल लगाकर कुल राशि 11 लाख 44 हजार रूपये आहरित किये गये। शिकायत पर थाना जैतपुर में धारा 420, 409, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसका कविता कैथवास विशेष लोक अभियोजक द्वारा सशक्त विरोध किया गया। तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण की जमानत आवेदन निरस्त कर अभियुक्तगण को जेल भेजा। 

Created On :   9 Feb 2020 9:11 PM IST

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