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बच्ची के साथ अश्लील हरकत के आरोपी स्कूल बस ड्राइवर को 10 साल की सजा
डिजिटल डेस्क, पुणे। चॉकलेट के बहाने नाबालिग बच्ची का यौन शोषण करने के मामले में स्कूल बस ड्राइवर को विशेष कोर्ट ने 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट के जस्टिस एस.एच.ग्वालानी ने निर्णय सुनाया है। नाबासिग बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले में सजा सुनाई गई है। आरोपी का नाम सुदाम गणपत निम्हण, उम्र 50 साल है। अगस्त 2015 से 21 मार्च 2016 के बीच आरोपी बच्चों को स्कूल ले जाने और छोड़ने का काम करता था। एक 12 साल की बच्ची को स्कूल बस के ड्राइवर ने केबिन में बैठाकर उसके साथ अश्लील हरकत की थी। यह बात बच्ची ने स्कूल की टीचर को बताई थी। बच्ची के माता पिता को बताकर घटना की जानकारी दी गई थी। चतु:श्रृंगी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में सहायक सरकारी वकील विलास घोगरे पाटिल ने 8 गवाह पेश किए थे। पीड़ित बच्ची, बस में प्रत्यक्षदर्शी लड़की, स्कूल की टीचर के साथ मेडिकल रिपोर्ट महत्वपूर्ण सबूत साबित हुई। सुदाम निम्हण को 10 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। इस मामले में जांच महिला पुलिस उपनिरिक्षिक एस.एस.बोबडे ने की। जिन्हें सहयोग पुलिस कर्मचारी कमलाकर गायकवाड ने किया।
Created On :   3 May 2018 9:14 PM IST