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सेबी की विशेष अदालत ने किया सुब्रत राय का आवेदन खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सेबी की विशेष अदालत ने प्रतिभूति से जुड़े नियमों का उल्लंघन कर लोगों को बांड बेचने के मामले में आरोपी सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के उस आवेदन को खारिज कर दिया है। जिसमे राय व अन्य तीन लोगों ने खुद को इस मामले से मुक्त किए जाने का आग्रह किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि आरोपी राय के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। मामले से जुड़े तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश एमएम उमर ने राय व अन्य तीन आरोपियों के मामले से बरी किए जाने के आवेदन को खारिज कर दिया। सुब्रत राय के अलावा अन्य तीन आरोपी सहारा कंपनी के निदेशक है।
गौरतलब है कि सहारा समूह की दो कंपनियों ने सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन व सहारा इंडिया रियल इस्टेट ने आपस्नली फुली कनवर्टेबल डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी कर लोगों से कई हजार करोड़ रुपए इकट्ठा किए। कंपनी एक्ट के अनुसार ओफसीडी को बेचने की एक सीमा है। जिसकों लेकर बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन हुआ है। ओएफसीडी की आड में सहारा कंपनियों ने पब्लिक इश्यू (शेयर) जारी किया है। जिसके जरिए बड़ी रकम इकट्ठा की गई है। सहारा कंपनियों ने ओएफसीडी के चलते नंवबर 2009 से अप्रैल 2011 के बीच 6380.5 करोड़ रुपए जबकि दूसरी कंपनी ने 19400 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए है।
Created On :   22 Nov 2019 9:28 PM IST