पीएमसी बैंक घोटाला मामले में 12 हजार पन्नों का दूसरा आरोपपत्र दायर

Second charge sheet of 12000 pages filed in PMC bank scam case
पीएमसी बैंक घोटाला मामले में 12 हजार पन्नों का दूसरा आरोपपत्र दायर
पीएमसी बैंक घोटाला मामले में 12 हजार पन्नों का दूसरा आरोपपत्र दायर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के 6670 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के मामले में बुधवार को अदालत में 12 हजार पन्नों का दूसरा आरोपपत्र दायर किया है। मामले के सात आरोपियों के खिलाफ यह आरोपपत्र दायर किया गया है। आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सरदार तारा सिंह के बेटे रंजीत सिंह का नाम शामिल है। पिछले साल दिसंबर महीने में इस मामले में पहला आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोप पत्र में इस बात की विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस तरह से बैंक के पूर्व निदेशकों व ऑडिटरों ने मिलकर बैंक में जारी गड़बड़ियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई)  से छुपाया था। अरोप पत्र में सभी सातों आरोपियों पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े, आपराधिक षडयंत्र व बैंकिंग रेगुलेशन कानून के तहत  आरोप लगाया गया है।  अरोपपत्र में बैंक के पूर्व निदेशक जगदीश मुखी, तृप्ति बने, अनिता किरदत, केतन लकड़ावाला व मुक्ति बविशी का नाम आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। 

 
दुष्कर्म का आरोप वापस न लेने पर महिला पर फेंका ज्वनशील पदार्थ

उधर मीरा रोड में बलात्कार की शिकायत वापस लेने से मना करने के बाद महिला पर एक व्यक्ति ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। घटना में पीड़िता की आंख जख्मी हो गई है। मीरा रोड पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक संजय हजारे ने बताया कि महिला के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के आरोप में सोमवार को अहमदाबाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता की उम्र लगभग 25 साल है एवं वह शादीशुदा है। उन्होंने बताया कि यह घटना शनिवार रात को तब हुई जब आरोपी ने पीड़िता को देखकर उस पर पेट्रोल या डीजल जैसा कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। महिला को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी आंखों का इलाज चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि इसके पहले पीड़िता ने मीरा रोड पुलिसथाने में आरोपी के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। जब पीड़िता ने उसके खिलाफ शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उस पर हमला कर दिया।
 

 

Created On :   5 Feb 2020 10:36 PM IST

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