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कनाडा भागे बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी की दूसरी एफआईआर - सैनिक की शिकायत पर उसकी माँ के खिलाफ प्रकरण दर्ज
![Second FIR for cheating against runaway builder - Case registered against his mother Second FIR for cheating against runaway builder - Case registered against his mother](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2021/01/second-fir-for-cheating-against-runaway-builder-case-registered-against-his-mother1_730X365.jpeg)
डिजिटलय डेस्क जबलपुर । माढ़ोताल थाना क्षेत्र में अपने पार्टनरों से तीन करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में कनाडा भागे बिल्डर मोहित राय व उसकी माँ के खिलाफ गढ़ा थाने में भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। बिल्डर ने जालसाजी करते हुए बैंक में गिरवी रखे ड्यूप्लेक्स को दो लोगों को बेच दिया। इसकी शिकायत सैन्य कर्मी द्वारा थाने में कराए जाने पर उसके व उसकी माँ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार मोहित ग्रुप के ऑनर मोहित राय के खिलाफ 1 जनवरी को माढ़ोताल थाने में उसकी ही फर्म के साझेदारों ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उससे पहले ही बिल्डर के कनाडा भाग जाने की सूचना पुलिस को लगी थी। वहीं दूसरी एफआईआर गढ़ा थाने में रमाकांत जायसवाल निवासी चुरहट सीधी ने कराई जिसमें बताया गया कि वह भारतीय सेना में सैनिक के पद पर पदस्थ है। उसने बताया कि बिल्डर मोहित राय व उसकी माँ मालती राय ने मिलकर 40 लाख में एक ड्यूप्लेक्स का सौदा किया था जो कि बैंक में बंधक था और इस तथ्य को छिपाते हुए उससे धोखाधड़ी कर बिल्डर फरार हो गया। शिकायत जाँच के बाद बिल्डर मोहित राय व उसकी माँ मालती राय के खिलाफ धारा 420, 406, 34 का मामला दर्ज किया गया है।
बैंक में गिरवी था ड्यूप्लेक्स
पीडि़त सैन्य कर्मी द्वारा शिकायत में बताया गया कि मालती राय व उसके पुत्र मोहित राय ने मिलकर खसरा नंबर 79 प्लॉट क्रमांक 131 में निर्मित ड्यूप्लेक्स को जनवरी 2013 में एलआईसी हाउसिंग फायनेंस में गिरवी रखकर साढ़े 29 लाख का ऋण लिया था। फिर इस ड्यूप्लेक्स को अगस्त 2018 में श्रीमती कमलजीत कौर को बेचने का इकरारनामा करते हुए 34 लाख 11 हजार रुपये ले लिए थे। इस तथ्य को छिपाते हुए उसी ड्यूप्लेक्स की रजिस्ट्री उनके नाम कराकर धोखाधड़ी की गयी है।
अवैध कॉलोनी में प्लॉटिंग करने वाले बदमाश पर एफआईआर
अधारताल थाना क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉटिंग करने वाले बदमाश कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर के खिलाफ ननि द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 ग के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में अधारताल में 8, गोहलपुर में 3 व हनुमानताल में 3 अपराधिक मामले दर्ज हैं। सूत्रों के अनुसार अधारताल थाना क्षेत्र में रहने वाला कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर के खिलाफ अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉटिंग की जाने की शिकायत कार्यपालन यंत्री अजय शर्मा की ओर से सब इंजीनियर सतेंद्र दुबे ने थाने में दी थी जिसमें उल्लेखित किया गया था कि कॉलोनी की विभिन्न खसरा नं. की भूमि पर कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कॉलोनी कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल के द्वारा अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉटिंग की गयी है। उसके द्वारा म.प्र. नगर पालिका कालोनायजर रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्ते नियम 1998 का लायसेंस एवं पुन: निर्धारण भू-अर्जन नजूल सीलिंग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, न ही अभिन्यास अनुमोदन कराया गया है, न ही कॉलोनी विकास की अनुमति ली गयी है। शिकायत पर नगर पालिका (कालोनायजर का रजिस्ट्रीकरण , निर्वन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 का उल्लंघन करना पाया जाने पर कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, बलवा, मारपीट व बमबाजी आदि धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज है।
इनका कहना है
अधारताल क्षेत्र के पुराने बदमाश अब्दुल कदीर द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी बनाकर प्लॉटिंग करने व नियमों का उल्लंघन किए जाने की ननि की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
सिद्धार्थ बहुगुणा, एसपी
Created On :   11 Jan 2021 8:32 AM GMT