हरे पेड़ काटने वालों को भेजा जेल, कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Sent to prison for cutting green trees, Court provides no bail
हरे पेड़ काटने वालों को भेजा जेल, कोर्ट ने नहीं दी जमानत
हरे पेड़ काटने वालों को भेजा जेल, कोर्ट ने नहीं दी जमानत

डिजिटल डेस्क, शहडोल। आम के हरे-भरे पेड़ काटने वालों की जमानत निरस्त कर कोर्ट ने जेल भेज दिया है। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी विवेक कुमार सिंह द्वारा आरोपी गोरे लाल, सुनील मिश्रा, राजकुमार, प्रेमलाल, सुधीर, कपूरे, चंद्रभान, हीरालाल को धारा 447, 379, 109, 120बी भादवि में जेल भेजा है। मामले की जांच उपरांत एफआईआर में आरोपियों का कृत्य शासन की भूमि में स्थित आम बगीचे को शासन के बिना अनुमति के लाभ अर्जित करने के उद्देष्य से षडयंत्रपूर्वक अपराध प्रमाणित पाया गया।

किया था पांच वृक्षों का कत्ल
26 दिसंबर को आवेदक दऊआ पाव पिता सुखलाल पाव निवासी बोवाटोला, जैतपुर ने थाना जैतपुर में इस आशय का आवेदन पत्र दिया था कि आरोपी गोरे लाल, सुनील मिश्रा, राजकुमार, प्रेमलाल, सुधीर, कपूरे, चंद्रभान एवं हीरालाल द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के शासकीय भूमि पर लगे आम के पांच हरे फलदार वृक्षों को आरा मशीन लगवाकर गिरा दिया था। लकड़ी बिक्री करने के उद्देश्य से आम के पेड़ों को काटा गया और आवेदक के एतराज करने पर आरोपी स्वयं के वृक्ष बताने लगा।

मामले की जांच उपरांत एफआईआर में आरोपियों का कृत्य शासन की भूमि में स्थित आम बगीचे को शासन के बिना अनुमति के लाभ अर्जित करने के उद्देष्य से षडयंत्रपूर्वक अपराध प्रमाणित पाया गया। इस आधार पर धारा 447, 379, 109, 120बी भादवि के तहत अपराध क्रमांक 294/18 पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  

गंभीर प्रकृति का अपराध माना
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लेाक अभियोजन अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा जमानत आवेदन का कड़ा विरोध करते हुए यह दलील प्रस्तुत की गई कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान समय में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई से प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है तथा अभियुक्तगण अभियोजन साक्ष्य प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट द्वारा उक्त दलीलों को स्वीकार करते हुए धारा 447, 379, 109, 120बी भादवि में अभियुक्तों का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

Created On :   31 Dec 2018 5:27 PM IST

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