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ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने वालों को 6 माह की सजा, नियम उलंघन पर हुआ था विवाद
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने नियमों का उल्लंघन करने और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करनेवाले दो आरोपियों को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को पुलिसकर्मी ने ट्रैफिक से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए रोका था। लेकिन इस दौरान आरोपियों ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट व बदसलूकी की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसडी तवसीकर ने आरोपियों को कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। चूंकि मारपीट के दौरान पुलिसकर्मी को चोट लगी थी। इसलिए आरोपियों को पुलिसकर्मी को आठ हजार रुपए मुआवजा भी प्रदान करने का निर्देश दिया है। जिन दो आरोपियों को सजा सुनाई है उनके नाम मोहम्मद शाकिर अंसारी व असलम शेख हैं। दोनों वरली इलाके के रहनेवाले हैं। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 व 332 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपियों ने साल 2016 में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल प्रवीण कदम को थप्पड मारा था और उसकी गर्दन भी दबाई थी। आरोपी मोटरसाइकिल पर नो इंट्री क्षेत्र में थे इसलिए पुलिसकर्मी ने आरोपियों को रोका था।
]वहीं आरोपियों के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। मामले को लेकर पेश किए गए मेडिकल सबूत पुलिसकर्मी के शरीर व चेहरे पर किसी चोट को नहीं दर्शाते हैं। न्यायाधीश ने आरोपियों के वकील की ओर से दी गई इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि चेहरे पर थप्पड का निशान बहुत देर तक नहीं रहता है इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट में चोट का जिक्र नहीं है। आरोपियों ने सबके सामने दिन में पुलिसकर्मी के साथ उस समय बदसलूकी की जब वह यूनिफार्म में था। आरोपियों के इस कृत्य को उचित नहीं माना जा सकता है। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह के परे जाकर साबित किया है। इसलिए आरोपियों को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई जाती है।
Created On :   25 Oct 2022 8:48 PM IST