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रेप वाली जगह कंडोम मिलने का अर्थ सहमति से सेक्स नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। दुष्कर्म स्थल पर महज कंडोम मिलने का मतलब यह नहीं है कि यौन संबंध सहमति से बने है। मुंबई सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी नौसेना कर्मी के जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। आरोपी पर अपने सहकर्मी की पत्नी के साथ दुष्कर्म का आरोप है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि घटना स्थल पर कंडोम मिलने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि शिकायतकर्ता ने आरोपी के साथ सहमति से संबंध बनाए थे। संभव है कि आरोपी ने कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए कंडोम का इस्तेमाल किया हो। इस दौरान न्यायाधीश ने पाया कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। इस लिए आरोपी को जमानत प्रदान कर दी।
आरोपी व शिकायतकर्ता का घर अगल-बगल था। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसके पति प्रशिक्षण के लिए केरल में थे। आरोपी ने पीड़िता को चॉकलेट दिया, जिसे खाने के बाद उसके सिर में दर्द होने लगा। इसके बाद मैं आरोपी के पास गई और सिर दर्द की दवा मांगी, तो आरोपी ने पैरासिटामॉल की गोली दी। कुछ देर बाद आरोपी ने मुझे दबोच लिया और फिर दुष्कर्म किया। जबकि आरोपी ने दावा किया था कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। कमरे में कंडोम मिले हैं, जो संकेत देता है कि संबंध सहमति से बने हैं। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि कंडोम मिलने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि संबंध रजामंदी से बने है।
Created On :   1 Sept 2021 9:04 PM IST