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शादी का झांसा देकर युवती का करता रहा यौन शोषण, मां बनते ही छोड़कर भागा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शादी का दिखावा कर करीब एक साल तक युवती का यौन शोषण किया और युवती के मां बनने के बाद नवजात शिशु के साथ छोड़कर युवक भाग गया। युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ अजनी थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के बालाघाट जिला निवासी शैलेष राजेश पंडवार (25) रोजी-रोटी की तलाश में नागपुर आया हुआ था और अजनी थाना क्षेत्र में किराए के कमरे रहता था। इस बीच शैलेष की पहचान ऑटो चालक महिला से हुई। महिला के घर उसका आना-जाना शुरू हो गया। इस दौरान महिला की 20 वर्षीय बेटी और शैलेष के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हुए। 1 सितंबर 2018 को शैलेष ने युुवती की मांग भरकर शादी का दिखावा किया और एक वर्ष तक उसका याैन शोषण करता रहा। युवती गर्भवती हुई। उसने एक शिशु को जन्म दिया। इसके बाद युवती और उसके बच्चे को छोड़कर शैलेष भाग गया । खोजबीन के बाद भी शैलेष का पता नहीं चलने पर युवती बच्चे के साथ थाने पहुंची और शैलेष के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। जांच जारी है। सहायक उप-निरीक्षक पाटील ने प्रकरण दर्ज किया है।
चरित्र पर संदेह कर पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास
एमआईड़ीसी थानांतर्गत चरित्र संदेह में पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। इंदिरा नगर निवासी आरती (29) नामक महिला की करीब पांच माहब पहले अनिल हंसराज उईके (29) नामक व्यक्ति से शादी हुई। शादी के चंद दिनों बाद अनिल आरती के चरित्र पर संदेह करने लगा। जिसके चलते रोजाना उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट करता था। 26 सितंबर की रात को भी दोनों में इसी बात को लेकर विवाद हुआ। अनिल ने गाली गलौज की तो आरती ने उसे फटकार लगाई। इससे तैश में आकर अनिल ने आरती के साड़ी को आग लगाई। आरती बाल-बाल बच गई। मामले की शिकायत संबंधित थाने में की गई। जांच पड़ताल में पुष्टि होने पर अनिल के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे िगरफ्तार कर लिया गया। जंाच जारी है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।