झूठे नजर आ रहे हैं आलोकनाथ पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप : बांबे हाईकोर्ट

झूठे नजर आ रहे हैं आलोकनाथ पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप : बांबे हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक अदालत ने कहा है कि मी टू मुहिम के तहत यौन उत्पीड़न के आरोपी अभिनेता आलोक नाथ पर लगाए गए आरोप झूठे व मानहानिपूर्ण नजर आ रहे हैं। अदालत ने यह बात अलोकनाथ को जमानत प्रदान करने को लेकर दिए गए आदेश में कही है। अदालत ने पिछले सप्ताह आलोक नाथ को पांच लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की थी।

जमानत आदेश में जस्टिस एसएस ओझा ने कहा कि लेखिका विंता नंदा ने आलोक नाथ पर यह आरोप निजी द्वेष के तहत लगाए हैं। इसके साथ ही यह आरोप शिकायतकर्ता के अलोक नाथ के प्रति एकतरफा प्रेम से प्रेरित नजर आ रहा है, जो यह दर्शाता है कि शिकायतकर्ता ने निजी द्वेष के तहत अलोकनाथ के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि शिकायतकर्ता व आलोक नाथ की पत्नी आशू वर्ष 1980 में एक दूसरे की दोस्त थी। दोनों मुंबई के एक प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी। कुछ समय बाद आलोक नाथ ने आशू से विवाह कर लिया। जिसके चलते शिकायतकर्ता ने खुद को अकेला महसूस किया।

इस लिहाज से महसूस होता है कि शिकायतकर्ता ने आलोक नाथ के प्रति अपने एकतरफा प्रेम से प्रेरित हो कर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जस्टिस ने कहा कि पीड़िता को अपने साथ हुई सारी घटना याद है, लेकिन उसे घटना का दिन व तारीख नहीं याद है। ऐसे में आरोपी को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। हमारे सामने कोई भी ऐसा सबूत नहीं पेश किया गया है जो दर्शाए कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की धमकी दी हो। फिर भी मामले को लेकर 20 साल बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। 

अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचा दुष्कर्म का आरोपी पीएसआई
वहीं महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक ने अग्रिम जमानत की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। नई मुंबई के आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक अमित शेलार को सत्र न्यायालय ने जमानत देने से इंकार कर दिया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि आरोपी ने मार्च 2017 में उसे कोल्डड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाने के बाद दुष्कर्म किया था। वहीं आरोपी ने दावा किया है कि उसे इस मामले में फंसाया गया है, उसका इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। 

Created On :   9 Jan 2019 4:29 PM GMT

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