कट्टे की नोक पर बलात्कार, फिर बनाया शादी के लिए दबाव, आरोपी को 10 साल की सजा

Shahdol : 10 year imprisonment for accused of rape on tip of gun
कट्टे की नोक पर बलात्कार, फिर बनाया शादी के लिए दबाव, आरोपी को 10 साल की सजा
कट्टे की नोक पर बलात्कार, फिर बनाया शादी के लिए दबाव, आरोपी को 10 साल की सजा

डिजिटल डेस्क, शहडोल। कट्टे की नोक पर किशोरी के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी युवक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं सहयोगी रिश्तेदारों को न्यायालय द्वारा 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने पहले बलात्कार किया फिर शादी के लिए दबाव बना रहा था। पास्को एक्ट के तहत आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

इनको मिली सजा
अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 313/13 में शनिवार को पारित निर्णय में आरोपी निशांत राव उर्फ लल्ला 24 वर्ष पिता रामनरेश को भादवि की धारा 376 (2) एवं पास्को एक्ट की धारा 5/6 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। शेष आरोपियों निशांत की बहन मीनू उर्फ मोनू राव 25 वर्ष, मां रतना राव 59 वर्ष, पिता रामनरेश राव 58 वर्ष, भाई शिवम राव 22 वर्ष सभी निवासी जयसिंहनगर एवं जीजा सतीष कुमार उर्फ सोनू 25 वर्ष निवासी बुढ़ार को भादवि की धारा 368/34 में 3-3 वर्ष का कारावास एवं 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

यह था पूरा मामला
मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने 22 मई 2013 को थाना जयसिंहनगर में रिपोर्ट लिखाई गई कि 20 मई 2013 को उसकी लड़की शाम करीब 8 बजे से लापता हो गयी। पड़ोसियों के साथ तलाश करते रहे। शाम को लड़की घर वापस आई और बताई कि उसे निशांत राव यह कहकर ले गया कि तुम्हारे पिता बस स्टैंड में बुला रहे हैं और वहां न ले जाकर सीधे अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर इज्जत लूटने का प्रयास किया, मना करने पर कट्टा निकालकर कहा कि चुपचाप रहो नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा और कई बार बलात्कार किया।

शेष आरोपियों से लड़की ने कहा कि उसे घर जाने देने के लिए निशांत राव से कहे तो निशात के माता पिता तथा जीजा सतीष रैकवार एवं उपस्थित सभी परिवार के सदस्यों ने कहा कि तुम चुपचाप घर के अंदर रहो, यहां सब सुविधा मिलेगी तथा निशांत को पति बना लेने में भविष्य खुशहाल रहेगा। बड़ी मुश्किल से मौका पाकर भाग आई। घटना की रिपोर्ट पर थाना जयसिंहनगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में अभियेाजन की ओर से आरके चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

Created On :   30 March 2019 3:49 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story