शीना बोरा हत्याकांड मामले में पीटर मुखर्जी ने किया आवेदन 

Sheena Bora massacre case: Application by Peter Mukherjee
शीना बोरा हत्याकांड मामले में पीटर मुखर्जी ने किया आवेदन 
शीना बोरा हत्याकांड मामले में पीटर मुखर्जी ने किया आवेदन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बाॅम्बे हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट को शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी पीटर मुखर्जी के उस आवेदन पर नए सिरे से विचार करने को कहा है, जिसमें मुखर्जी ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी श्यामवर राय को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी गणेश दल्वी व दिनेश कदम की केस डायरी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति एएम बदर ने निचली कोर्ट के आदेश में गलती को मानते हुए CBI कोर्ट को एक महीने के भीतर मुखर्जी के आवेदन पर सुनवाई करने को कहा है।

गौरतलब है कि CBI कोर्ट ने जुलाई 2017 में मुखर्जी के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ मुखर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक दलवी ने राय को साल 2015 में पिस्तौल व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण के अलावा राय शीना बोरा हत्याकांड में भी आरोपी था जो फिलहाल अब सरकारी गवाह बन गया है। दलवी भी इस मामले में गवाह हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि दलवी ने जो गवाही दी है कही उसमें विरोधाभास तो नहीं है। यह तभी साफ हो पाएगा जब आर्म्स एक्ट के तहत राय की हुई गिरफ्तारी से जुड़ी केस डायरी सामने आएगी। 

नियमों के विपरीत किया आवेदन खारिज
सुनवाई के दौरान मुखर्जी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्रीकांत शिवदे ने कहा कि निचली अदालत ने नियमों के विपरीत जाकर मेरे वादी के आवेदन को खारिज किया है। जबकि CBI की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर अनिल सिंह ने कहा कि, किसी दूसरे मामले की केस डायरी तभी मंगाई जा सकती है, जब अदालत को उसकी जरूरत महसूस हो। ऐसे ही केस डायरी मंगाना अपेक्षित नहीं है। CBI कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुखर्जी के आवेदन को खारिज किया है। निचली अदालत ने नियमों के तहत अपना फैसला सुनाया है। किंतु इससे असहमत न्यायमूर्ति बदर ने CBI कोर्ट के फैसले को त्रुटिपूर्ण बताया और उसे नए सिरे से मुखर्जी के आवेदन पर विचार करने को कहा है।                        

Created On :   5 Sep 2017 12:21 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story